'तुम्हारे कई Boyfriend हैं...' क्लासरूम में छात्रा के चरित्र को लेकर Teacher करता था गलत बातें, माफी मांगने के बजाय...

punjabkesari.in Friday, Dec 19, 2025 - 10:10 AM (IST)

नेशनल डेस्क। मध्य प्रदेश के दो अलग-अलग जिलों से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली खबरें सामने आई हैं। ग्वालियर में जहां एक शिक्षक पर छात्रा के चरित्र हनन का आरोप लगा है वहीं मंडला में एक शिक्षक नशे की हालत में बच्चों को फिल्मी गाने सिखाता कैमरे में कैद हुआ है।

मामला 1: ग्वालियर - तुम्हारे कई बॉयफ्रेंड हैं, शिक्षक की टिप्पणी पर बवाल

ग्वालियर के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-1 में एक शिक्षक की विवादित टिप्पणी ने हड़कंप मचा दिया है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 वर्षीय छात्रा ने अपने शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रा का आरोप है कि शिक्षक आरके मीणा क्लास के अन्य बच्चों के सामने उसके चरित्र को लेकर गलत बातें करते हैं। शिक्षक ने कथित तौर पर सहपाठियों से कहा कि "छात्रा के कई बॉयफ्रेंड हैं।" जब छात्रा ने हिम्मत जुटाकर इसका विरोध किया तो शिक्षक ने माफी मांगने के बजाय कहा कि "तुम्हारी पीढ़ी (Generation) के बच्चों के लिए यह सब आम बात है।"

 

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इस अपमान से आहत होकर छात्रा अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची। सीएसपी (CSP) रोबिन जैन के मुताबिक पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है।

मामला 2: मंडला - 'तुम तो ठहरे परदेसी...', नशे में धुत शिक्षक का वीडियो वायरल

मंडला जिले के एक सरकारी स्कूल से भी मर्यादा लांघने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक शिक्षक ने कलम की जगह शराब की बोतल को तरजीह दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक शिक्षक शराब के नशे में चूर नजर आ रहा है। वह बच्चों को क, ख, ग या गणित सिखाने के बजाय फिल्मी गाना 'तुम तो ठहरे परदेसी...' गाकर सुना रहा था। ग्रामीणों और अभिभावकों ने इस घटना पर कड़ा आक्रोश जताया है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और शिक्षक पर निलंबन की तलवार लटक रही है।

 

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क्या कहता है कानून?

ग्वालियर मामले में लगी पॉक्सो एक्ट की धाराएं बेहद गंभीर हैं। यह कानून बच्चों को मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है। यदि किसी शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से भी छात्रा का यौन उत्पीड़न या चरित्र हनन किया जाता है तो इस एक्ट के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है।
 


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Content Editor

Rohini Oberoi

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