गुजरात विधानसभा ने ई-सिगरेट को प्रतिबंधित करने वाला विधेयक किया पारित

punjabkesari.in Wednesday, Jul 03, 2019 - 09:35 PM (IST)

गांधीनगरः गुजरात विधानसभा ने ई-सिगरेट का विनिर्माण, बिक्री, आयात और विज्ञापन को प्रतिबंधित करने वाले विधेयक को बुधवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विधेयक में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है।

सदन में संशोधन विधेयक पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि ई-सिगरेट की लत युवाओं के लिए हानिकारक है और यह आसानी से उपलब्ध हैं और इन्हें ऑनलाइन खरीदा जा सकता है क्योंकि इनकी बिक्री पर कोई रोक नहीं है।

इस विधेयक के जरिए सरकार ई-सिगरेट को ‘सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध एवं व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम के तहत लाई है। यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस विधेयक का समर्थन विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने भी किया। जडेजा ने कहा कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर एक साल से लेकर अधिकतम तीन साल की जेल हो सकती है और उल्लंघन करने वाले पर 20,000 से लेकर 50,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

 


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Pardeep

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