नए साल का तोहफाः आज से लागू होगी घटी हुई GST दरें, TV, मूवी टिकट समेत कई चीजें हुई सस्ती

punjabkesari.in Tuesday, Jan 01, 2019 - 09:52 AM (IST)

नई दिल्लीः आम आदमी को नए साल का तोहफा देते हुए सरकार ने 1 जनवरी से सिनेमा टिकट, 32 इंच तक के टैलीविजन और मॉनिटर स्क्रीन सहित 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जी.एस.टी. दर कम करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यानी कि 1 जनवरी से घटी हुई जी.एस.टी. दरें लागू हो गई हैं। वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) परिषद ने 22 दिसम्बर को हुई बैठक में 23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर दर कम करने का फैसला किया था। इनमें सिनेमा टिकट, टैलीविजन और मॉनिटर स्क्रीन, पावर बैंक आदि शामिल हैं। उपभोक्ताओं को मंगलवार से इन वस्तुओं के लिए कम दाम देने होंगे।

बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने संवाददाता सम्मलेन को संबोधित करते हुए कहा था कि कुल 33 वस्तुओं पर जीएसटी की दर घटाने का फैसला किया गया है। 26 उत्पादों पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 या 5 फीसदी किया गया है । 6 उत्पादों को जीएसटी के 28 फीसदी के स्लैब से 18 फीसदी पर लाया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सीमेंट पर दरें घटाने पर चर्चा नहीं हुई।

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आज से सस्ती हुई ये चीजें

  • टायर, वीसीआर और लिथियम बैट्री को 28 फीसदी से 18 फीसदी पर लाया गया
  • 32 इंच तक के टीवी पर दरें 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी हो गई है
  • 28 फीसदी के स्लैब में अब सिर्फ 34 वस्तुएं बची हैं
  • 100 रुपए से ऊपर के सिनेमा टिकट पर 18 फीसदी जीएसटी ही लगेगा
  • 100 रुपए से कम से सिनेमा टिकट पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा
  • व्हील चेयर पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी लगेगा
  • फ्रोजन वेजिटेबल पर जीएसटी पांच फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है
  • फुटवियर पर जीएसटी दर 18 से घटाकर 12 फीसदी और 5 फीसदी की गई
  • बिलयर्डस और स्नूकर पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई
  • लीथियम बैट्री पर जीसएटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई
  • थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी की गई
  • धार्मिक यात्रा पर दरें 18 फीसदी से घटाकर 12 और 5 फीसदी की गईं


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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए थे संकेत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर को संकेत दिया था कि 99 फीसदी वस्तुओं और सेवाओं को 28 फीसदी की ऊंची स्लैब से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि अब सिर्फ 1 फीसदी आइटम ही 28% GST दायरे में रहेंगी। वहीं अन्‍य आइटम 18% या उससे कम GST दायरे में रहेंगी।

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Isha

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