8 महीने बाद भारत सरकार ने वीजा पर रोक हटाई, टूरिस्‍ट्स को छोड़ सभी को आने की छूट

punjabkesari.in Thursday, Oct 22, 2020 - 03:19 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सरकार ने आठ महीने के बाद चुनिंदा श्रेणियों को छोड़ सभी प्रकार के वीजा को बहाल करने का गुरुवार को फैसला लिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देशभर में लागू किए गए लॉकडाउन के चलते सरकार ने सभी प्रकार के वीजा को निलंबित कर दिया था। गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा, पर्यटक वीजा और चिकित्सा वीजा को छोड़ शेष सभी प्रकार के वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि वर्जित श्रेणियों को छोड़ भारत के विदेशी नागरिक (OCI) और भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) कार्ड रखने वाले सभी व्यक्तियों समेत सभी विदेशी नागरिक अब किसी भी उद्देश्य से भारत की यात्रा कर सकते हैं।

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मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि Covid-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सरकार ने फरवरी 2020 से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे। सरकार ने अब भारत में प्रवेश करने या यहां से बाहर जाने के इच्छुक विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिए वीजा व यात्रा प्रतिबंधों में क्रमिक छूट देने का निर्णय लिया है। इस क्रमिक छूट के तहत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा, पर्यटक वीजा और चिकित्सा वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। यदि ऐसे वीजा की वैधता समाप्त हो गयी है, तो उपयुक्त श्रेणियों के ताजा वीजा भारतीय मिशन से प्राप्त किए जा सकते हैं। चिकित्सा उपचार के लिये भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक अपने चिकित्सा परिचारकों सहित चिकित्सा वीजा के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं।

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यह निर्णय विदेशी नागरिकों को विभिन्न उद्देश्यों जैसे व्यवसाय, सम्मेलन, रोजगार, अध्ययन, अनुसंधान, चिकित्सा आदि के लिए भारत आने में सक्षम करेगा। सरकार ने सभी OCI और PIO कार्ड धारकों तथा अन्य सभी विदेशी नागरिकों को हवाई मार्ग या जल मार्ग से यात्रा के लिए अधिकृत करने की अनुमति देने का फैसला किया है। इसमें 'वंदे भारत' मिशन के तहत संचालित उड़ानें, एयर ट्रांसपोर्ट बबल अरेंजमेंट और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अनुमति के अनुसार कोई भी गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान भी शामिल हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि ऐसे सभी यात्रियों को क्वारंटीन (संगरोध) तथा स्वास्थ्य व कोविड से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्य दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। 

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Seema Sharma

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