UP: बलिया में अपहरण कर लड़की से बलात्कार, 3 साल बाद अपराधी को 12 साल जेल की सजा
punjabkesari.in Saturday, Sep 07, 2024 - 08:44 PM (IST)
लखनऊः उत्तर प्रदेश के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 16 वर्षीय एक किशोरी को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते 12 साल कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने शनिवार को यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को इसी थाना क्षेत्र के छितौनी गांव के रहने वाले रवि भारद्वाज ने आठ जून 2021 को अगवा कर लिया था और उससे बलात्कार किया था।
इस मामले में किशोरी की मां की तहरीर पर रवि के विरुद्ध सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना के उपरान्त आरोपी रवि के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने शनिवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश प्रथमकांत ने शुक्रवार को मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रवि को दोषी करार दिया। वीर ने बताया कि न्यायाधीश ने दोषी को 12 साल कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई।
बताते चलें कि अगस्त में भी बलिया के रसड़ा पुलिस थाने के एक गांव में नाबालिग लड़की से बलात्कार की वारदात सामने आई थी। 22 वर्षीय आरोपी ने बलात्कार के बाद अपने कुकृत्य का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों को घटना का पता चला।
रसड़ा के सर्किल ऑफिसर (सीओ) मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया था कि ये घटना 6 अगस्त को हुई। पीड़िता और आरोपी एक ही गांव के थे। पीड़िता किसी काम से गांव में एक अन्य लड़की के घर गई थी, जहां आरोपी कल्लू पहले से मौजूद था। उसने लड़की के साथ बलात्कार किया।
इस कृत्य का वीडियो भी बना लिया। उसने पीड़िता को धमकी भी दी कि यदि उसने इसके बारे में किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा। इस वजह से वो डर गई। डर की वजह से पीड़िता ने अपने परिवार वालों को घटना के बारे में नहीं बताया। लेकिन वीडियो वायरल हो गया।
जुलाई में भी बलात्कार की सनसनीखेज घटना सामने आई थी। यहां 8 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाला पीड़िता का पड़ोसी ही था, जिसकी उम्र महज 13 साल थी। आरोपी पीड़िता को छत पर अकेले देखकर उसके साथ रेप किया।