मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना हुआ आसान, जानें जल्द पाने के लिए क्या करना होगा

punjabkesari.in Thursday, Jul 17, 2025 - 07:27 PM (IST)

नेशनल डेस्क: शादी केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि दो लोगों की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। शादी के साथ दो परिवारों के रिश्ते जुड़ते हैं और नई जिम्मेदारियां भी शुरू होती हैं। शादी के बाद कपल्स को कई सामाजिक और कानूनी अधिकार मिलते हैं, जिनके लिए मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना आज बेहद जरूरी हो गया है।

मैरिज सर्टिफिकेट आपकी शादी को कानूनी रूप से प्रमाणित करता है। चाहे पासपोर्ट बनवाना हो, वीजा के लिए आवेदन करना हो या पत्नी के नाम पर सरकारी योजना का लाभ उठाना हो, हर जगह इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। कोर्ट में भी यह सर्टिफिकेट कानूनी सबूत के तौर पर काम करता है।

उत्तर प्रदेश में पहले मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना एक कठिन प्रक्रिया हुआ करता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे बहुत आसान कर दिया है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे आपको अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए यूपी सरकार के स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://igrsup.gov.in पर जाना होगा। वहां जाकर आपको शादी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं।

आवेदन में शादी की फोटो, आधार कार्ड और गवाहों की जानकारी देना अनिवार्य है। सही जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन सबमिट कर दें। अगर सब कुछ सही पाया गया तो आपको चुने गए कार्यालय में जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

आवेदन जमा होने के बाद 30 दिन के अंदर किसी भी वर्किंग डे पर जाकर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की फीस ₹100 से ₹200 के बीच होती है। आवेदन करते समय ध्यान रखें कि दस्तावेज सही और स्पष्ट हों, क्योंकि गलत या अधूरे दस्तावेजों की वजह से आवेदन रिजेक्ट हो सकता है और फिर से पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ सकती है।


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News Editor

Parveen Kumar

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