क्या आपका पैसा भी बैंक में फंसा है? इस तरीके से वापस पा सकते हैं अनक्लेम्ड मनी
punjabkesari.in Thursday, Dec 04, 2025 - 02:03 PM (IST)
नेशनल डेस्क : भारत में करोड़ों लोगों की ऐसी सेविंग्स पड़ी हैं, जिनका उनके परिवार को भी कोई अंदाजा नहीं है। पुराने बैंक अकाउंट, भूली हुई एफडी, बंद पड़े अकाउंट, मैच्योर हो चुके डिपॉजिट और पुराने शेयर सब मिलाकर बैंकों और वित्तीय संस्थानों में करीब 67,000 करोड़ रुपये बिना क्लेम के पड़े हुए हैं। लेकिन अब सरकार और RBI ने इस रकम को असली मालिक तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अनक्लेम्ड राशि में अब तक 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रकम असली मालिकों को वापस की जा चुकी है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी कि पिछले तीन सालों में बैंकों ने उन लोगों को ₹10,297 करोड़ रुपए लौटाए हैं, जिनका पैसा लंबे समय से भूले हुए या इनएक्टिव खातों में पड़ा था। अप्रैल 2022 से नवंबर 2025 के बीच 33 लाख से ज्यादा डॉर्मेंट अकाउंट्स को दोबारा सक्रिय किया गया और उनकी रकम असली मालिकों या उनके वारिसों तक पहुंचाई गई है।
सरकार की मुहिम: ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’
अक्टूबर 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक राष्ट्रीय अभियान लॉन्च किया। इसका उद्देश्य लोगों को यह बताना था कि उनका भूला हुआ पैसा उनके पास वापस आ सकता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। यह कैंपेन देशभर में जागरूकता फैलाता है और लोगों को बताता है कि बैंक, इंश्योरेंस या अन्य वित्तीय संस्थानों में पड़ा उनका अनक्लेम्ड पैसा कैसे वापस मिल सकता है। साथ ही, RBI ने भी एक साल की एक विशेष स्कीम शुरू की है। इसके जरिए अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट को खोजने और क्लेम करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।
कौन-सा पैसा ‘अनक्लेम्ड’ माना जाता है?
अगर किसी अकाउंट में 10 साल तक कोई गतिविधि न हो, तो बैंक उसे ‘अनक्लेम्ड’ मान लेते हैं। ऐसे खातों में सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी-आरडी और ऐसे मैच्योर हो चुके डिपॉजिट शामिल हैं जिन्हें निकाला नहीं गया। 10 साल पूरे होने पर यह पैसा RBI के Depositor Education and Awareness (DEA) Fund में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे कभी भी क्लेम कर सकते हैं। इस पर कोई समय सीमा नहीं है।
UDGAM पोर्टल सबसे आसान तरीका
RBI ने लोगों की मदद के लिए एक डिजिटल पोर्टल UDGAM बनाया है। इस पर आप अपना अनक्लेम्ड पैसा सिर्फ तीन जानकारी नाम, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि देकर खोज सकते हैं। अगर आपके नाम से कोई भूला हुआ पैसा मिलता है, तो पोर्टल बता देता है कि वह किस बैंक में है।
शेयर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कैसे खोजें
कई लोग सिर्फ बैंक खाते चेक करते हैं, जबकि बड़ी रकम अन्य जगहों पर भी पड़ी होती है। इन्हें यहां खोजा जा सकता है
म्यूचुअल फंड: CAMS/KFintech पर “Unclaimed” सेक्शन
शेयर/डिविडेंड: IEPF वेबसाइट
इंश्योरेंस क्लेम: बीमा कंपनियों की Unclaimed Amount सुविधा
राज्य सरकार: स्टेट ट्रेजरी पोर्टल
क्लेम कैसे करें?
क्लेम प्रक्रिया आसान है। पहले संबंधित बैंक में क्लेम फॉर्म भरें, KYC डॉक्यूमेंट जमा करें, पुराने डिपॉजिट की रसीद (अगर उपलब्ध हो) लगाएं, और वारिस के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र तथा आवश्यक लीगल पेपर जमा करें। इसके बाद वेरिफिकेशन पूरा होते ही पूरी रकम और लागू ब्याज आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
