Traffic challan: माफ हो जाएंगे सारे पुराने ट्रैफिक चालान! इस दिन लगेगी लोक अदालत
punjabkesari.in Tuesday, Jan 06, 2026 - 05:49 PM (IST)
नेशनल डेस्कः देश में हर दिन ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हजारों चालान जारी किए जाते हैं। कुछ लोग मौके पर ही जुर्माना चुका देते हैं, जबकि कई चालान सीधे कोर्ट में भेज दिए जाते हैं। अब पुराने ट्रैफिक चालानों को माफ कराने का मौका 10 जनवरी 2026 को लोक अदालत में मिलेगा। छोटी-मोटी ट्रैफिक उल्लंघनों वाले चालानों में जुर्माना माफ या कम करने का अवसर मिलेगा, जिससे लोगों को कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
लोक अदालत में सुनवाई का तरीका
लोक अदालत का उद्देश्य ऐसे मामलों का निपटारा कम खर्च और कम समय में करना है, जिनमें कोर्ट में लंबी प्रक्रिया लगती है। छोटे ट्रैफिक उल्लंघनों के मामलों में जुर्माना पूरी तरह माफ हो सकता है या बहुत कम राशि लेकर मामला खत्म किया जा सकता है। यही कारण है कि कई लोग पुराने चालान निपटाने के लिए लोक अदालत का इंतजार करते हैं। इस व्यवस्था से लोगों का समय और पैसा दोनों बचता है।
कौन-से चालानों पर होगी सुनवाई?
लोक अदालत में सामान्य ट्रैफिक उल्लंघनों के मामले निपटाए जाते हैं, जैसे:
- बिना हेलमेट वाहन चलाना
- सीट बेल्ट न लगाना
- गलत पार्किंग
- ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना
- प्रदूषण प्रमाणपत्र न होना
- वाहन इंश्योरेंस की अवधि समाप्त होना
इन मामलों में चालान माफ या कम किए जाने की संभावना रहती है। हालांकि, गंभीर मामलों जैसे शराब पीकर ड्राइविंग, जानलेवा ड्राइविंग, हिट एंड रन आदि पर लोक अदालत में राहत नहीं मिलती।
जरूरी दस्तावेज़
लोक अदालत में सुनवाई से पहले आपको टोकन लेना होगा, जो सुनवाई का क्रम तय करता है। इसके अलावा निम्न दस्तावेज़ साथ ले जाना जरूरी है:
- चालान की कॉपी
- वाहन का रजिस्ट्रेशन
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पहचान पत्र (आधार कार्ड या वोटर आईडी)
