बिहार: पहली बार शराब पीते पकड़े गए तो 50,000 रुपए जुर्माना या 3 माह की जेल

punjabkesari.in Sunday, Jul 22, 2018 - 05:06 AM (IST)

पटना: बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव तय हो गया है। शराब के क्रय-विक्रय, परिवहन या तैयार करने के आरोप में पहली बार पकड़े जाने पर 5 वर्ष से कम की कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। शराब पीते अगर पहली बार पकड़े गए तो 50 हजार रुपए का जुर्माना या 3 महीने की सजा होगी। 

दूसरी बार पकड़े गए तो पूर्व के अपराधों को भी देखा जाएगा। करीब 10 वर्ष के कठोर कारावास से कम सजा तथा 5 लाख रुपए से कम जुर्माना नहीं होगा। अभी तक प्रावधान यह है कि शराब पीते पकड़े जाने पर 10 साल से कम की कैद नहीं होती। विधेयक के आरंभ में ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संशोधन के प्रावधान सभी लंबित वादों पर भी लागू होंगे। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा (30) में वैसी बातों का जिक्र है जो शराबबंदी कानून के तहत दंडनीय हैं।


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