शादी में डीजे पर विवाद, दूल्हे की पीट-पीटकर हत्या, चुनरी से खून पोंछती रही दुल्हन

punjabkesari.in Monday, Jun 09, 2025 - 11:30 AM (IST)

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक शादी उस वक्त मातम में बदल गई जब दूल्हे की मौत हो गई। घटना दिलदारनगर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव की है, जहां 5 जून की रात जयमाल के समय फोटो और डीजे पर गाने को लेकर बारातियों और घरातियों के बीच कहासुनी शुरू हुई। बात इतनी बढ़ गई कि लाठी-डंडे चलने लगे। मारपीट के दौरान दूल्हे राकेश राम को घरातियों ने पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस दौरान दुल्हन राजकुमारी अपनी चुनरी से दूल्हे के सिर से बहता खून पोंछती रही, लेकिन किसी की दया नहीं आई।

कैसे शुरू हुआ विवाद?

बताया जा रहा है कि बारात रेवतीपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव से आई थी। दूल्हा राकेश राम ब्रिगेडियर राम का बेटा था और उसकी शादी जगदीशपुर गांव के राजेंद्र राम की बेटी राजकुमारी से हो रही थी। जयमाल के दौरान फोटो और सेल्फी लेने को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुई। डीजे पर गाने को लेकर भी तकरार बढ़ी। कुछ ही देर में यह बहस हिंसा में बदल गई।

दुल्हन चुनरी से पोंछती रही खून

झगड़े के दौरान जब राकेश के पिता ब्रिगेडियर राम को घरातियों ने पीटना शुरू किया तो राकेश बीच-बचाव के लिए पहुंचा। तभी गांव के ही एक युवक ने देसी तमंचे की बट से उसके सिर पर जोरदार हमला कर दिया। राकेश मौके पर ही अचेत हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दुल्हन राजकुमारी अपने खून से लथपथ दूल्हे के सिर से खून चुनरी से पोंछ रही है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घायल राकेश और उसके पिता को पास के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से राकेश को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या की धाराएं बढ़ाई जाएंगी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

किन पर लगा आरोप, क्या-क्या धाराएं लगीं?

दूल्हे के पिता ब्रिगेडियर राम की शिकायत पर ताजपुर मांझा निवासी विनोद राम (दुल्हन का बहनोई), प्रदीप, मोनू, पप्पू, बाघा, विशाल राम, सकलू और विपिन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। विशाल राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वायरल वीडियो में उसे डीजे पर कट्टा लहराते हुए देखा गया था। पुलिस ने BNS की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है:

  • धारा 191 (2), 191 (3) – दंगा और हिंसा

  • धारा 115 (2) – जानबूझकर चोट पहुँचाना

  • धारा 352 – अपमान और उकसाने की कार्रवाई

  • धारा 351 (3) – आपराधिक धमकी

  • धारा 324 (4) – संपत्ति को नुकसान पहुँचाना

  • धारा 110 – गैर इरादतन हत्या

सीओ का बयान और आगे की कार्रवाई

जमानिया सर्किल के सीओ रामकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और वीडियो फुटेज की भी जांच हो रही है।

 


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Content Editor

Ashutosh Chaubey

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