चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, कहा- हेट स्पीच को लेकर देश में कोई स्पषट कानून नहीं
punjabkesari.in Wednesday, Sep 14, 2022 - 02:23 PM (IST)
नेशनल डेस्क : चुनाव आयोग ने बुधवार सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच मामले में हलफनामा दाखिल किया है। चुनाव आयोग में इस हलफनामे कहा कि हेट स्पीच को लेकर देश में कोई भी कानून नहीं है। आयोग ने कहा कि मौजूदा समय में जो भी कानून है, वे नफरत फैलाने वाले भड़काऊ भाषण या बयान देने वालों पर कार्रवाई के लिए सक्षम नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में समुचित आदेश देना चाहिए क्योंकि विधि आयोग ने पांच साल पहले यानी मार्च 2017 में सौंपी 267वीं रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया है कि आपराधिक कानून में हेट स्पीच को लेकर जरूरी संशोधन किए जाने चाहिए।
आयोग ने हलफनामे क्या सिफारिशें की
इस चुनाव आयोग की 53 पेज की रिपोर्ट में कई और अहम सिफारिशें की गई हैं, जिनसे कारगर कानून बनाकर और एहतियाती कार्यवाही कर इस पर लगाम लगाई जा सकती है। इसमें आईपीसी की धारा 505 में कुछ प्रावधान जोड़ने की भी सिफारिश की गई है ताकि प्रशासन ऐसे लोगों से कानूनी तौर पर निपट सकें। आयोग ने आईपीसी की धारा 153 में एक और क्लॉज जोड़कर इसे गैर जमानती अपराध बनाने की बात कही है, जिसमें दो साल तक की कैद और पांच हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान हो। इसके साथ ही नफरती भाषण के मुकदमा की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में ही सुनवाई करने का कानून बनाने की मांग की गई है।