एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का चिह्न देने के मामले में EC ने SC में दाखिल किया जवाब, कहा- सही था फैसला

punjabkesari.in Wednesday, Mar 15, 2023 - 10:35 PM (IST)

नेशनल डेस्कः चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसके द्वारा अपने अर्ध न्यायिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत गुट को असली शिवसेना होने की मान्यता दिया जाना और मूल चुनाव चिह्न ‘धनुष बाण' आवंटित करने का फैसला ‘पूरी तरह से तार्किक' है। आयोग ने कहा कि इस मामले में आदेश पारित कर उसने अपने कर्तव्य का निर्वहण किया है।

चुनाव आयोग द्वारा 17 फरवरी को दिए गए आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे द्वारा दायर याचिका पर दाखिल हलफनामे पर आयोग ने कहा, ‘‘इसमें कहा गया है कि प्रतिवादी (निर्वाचन आयोग) ने चुनाव चिह्न (रोक और आवंटन) आदेश 1968 से प्राप्त अर्ध न्यायिक प्राधिकार अधिकार का इस्तेमाल कर वह आदेश दिया जिसे चुनौती दी गई है।''

चुनाव आयोग ने कहा कि शीर्ष अदालत ने कई मामलों में व्यवस्था दी है कि जहां अर्ध न्यायिक अधिकार के तहत दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है वहां पर ऐसे निकायों को अपील में पक्षकार बनाने की जरूरत नहीं है। आयोग ने कहा,‘‘अपने उत्तर में प्रतिवादी विनम्र तरीके से जानकारी देता है कि चुनौती दिया गया आदेश आयोग ने अपने प्राशसनिक अधिकार के तहत नहीं बल्कि चिह्न आदेश के छंद 15 के तहत मिले अर्ध न्यायिक अधिकार के तहत पारित किया है, ऐसे में इसकी योग्यता के आधार पर विचार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चुनौती दिए गए आदेश में सभी तर्क दिए गए हैं और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब दिया गया है।''


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Content Writer

Yaspal

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