Driving License Renewal के नए नियम लागू, जानें क्या बदला और कैसे करें आवेदन
punjabkesari.in Thursday, Mar 19, 2026 - 04:09 PM (IST)
नेशनल डेस्क: ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए परिवहन विभाग ने एक नया कदम उठाया है। अब लाइसेंस रिन्यूअल के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित फेस वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत 15 साल की वैधता पूरी होने के बाद लाइसेंस नवीनीकरण कराने वाले आवेदकों के लिए अपने चेहरे का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक
नई प्रणाली में एआई तकनीक का उपयोग करके पुराने ड्राइविंग लाइसेंस पर लगी फोटो और वर्तमान आवेदक के चेहरे का मिलान किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाइसेंस बनवाने वाला वही व्यक्ति अब उसका नवीनीकरण करा रहा है। इस कदम से फर्जी पहचान, दस्तावेजों के दुरुपयोग और धोखाधड़ी जैसे मामलों में कमी आने की उम्मीद है।
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत
परिवहन विभाग के अनुसार, इस नई तकनीक को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से तैयार किया गया है। इसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत भोपाल के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से की जाएगी।
राज्य में लाखों लाइसेंस, पहचान बनी चुनौती
मध्य प्रदेश में इस समय करीब 70 लाख ड्राइविंग लाइसेंस जारी हैं और हर साल लगभग 6 लाख नए लाइसेंस बनाए जाते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में पुराने लाइसेंस अब नवीनीकरण के लिए आएंगे। कई मामलों में पुराने फोटो और वर्तमान चेहरे में काफी अंतर हो सकता है, जिससे सही पहचान करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि अब एआई आधारित फेस वेरिफिकेशन को जरूरी बनाया जा रहा है।
साइबर धोखाधड़ी पर भी नियंत्रण
हाल के वर्षों में साइबर फ्रॉड और फर्जी दस्तावेजों के मामले बढ़े हैं। इस नई व्यवस्था से न सिर्फ पहचान की प्रक्रिया मजबूत होगी, बल्कि पूरी प्रणाली अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनेगी। साथ ही, प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
ऑनलाइन ऐसे करें लाइसेंस रिन्यूअल
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया भी उपलब्ध है, जिससे लोगों को सुविधा मिलती है। इसके लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Driving License Related Services” विकल्प चुनना होगा। इसके बाद राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का चयन करें। फिर “Apply for DL Renewal” पर क्लिक करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
इसके बाद जरूरी दस्तावेज जैसे आवेदन फॉर्म (फॉर्म-9), 40 वर्ष से अधिक आयु होने पर मेडिकल सर्टिफिकेट (फॉर्म-1A) और पुराना लाइसेंस अपलोड करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी और दस्तावेज सत्यापन के लिए आरटीओ में अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। तय तारीख पर पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करने के बाद लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
