ड्राइविंग लाइसेंस या RC हो गया है एक्सपायर तो टेंशन न लें, बढ़ गई है रिन्युअल की डेडलाइन
punjabkesari.in Thursday, Jun 17, 2021 - 06:52 PM (IST)
नेशनल डेस्कः कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ी राहत दी है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ऐसा ही कोई दूसरा मोटर व्हीकल दस्तावेज एक्स्पायर हो गया, रिन्युअल कराने की जरूरत है, तो टेंशन मत लीजिए क्योंकि गुरुवार को हुई नई घोषणा के मुताबिक, अब आप यह काम 30 सितंबर, 2021 तक करा सकेंगे. इस अवधि में आपके सभी दस्तावेज एक्सपायर हो जाने के बावजूद वैध बने रहेंगे और आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को एक ट्वीट कर कहा कि 'कोविड-19 के संक्रमण को रोकने की जरूरत को देखते हुए मंत्रालय ने सभी संबंधित अथॉरिटीज़ को सलाह दी है कि वो 30 सितंबर, 2021 तक फिटनेस, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, हर तरह के परमिट और अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैलिडिटी वैध मानें।'