वाहन चालक सावधान! अगर नहीं किया ये काम तो नहीं मिलेगा पेट्रोल
punjabkesari.in Wednesday, Jul 30, 2025 - 10:05 PM (IST)

नेशनल डेस्कः इंदौर के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 1 अगस्त 2025 से दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह आदेश भोपाल के कलेक्टर की ओर से जारी किया गया है, जिसके तहत सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अनिवार्य रूप से इस नियम का पालन करना होगा।
सड़क हादसों में हो रही मौतें बनीं वजह
यह फैसला प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और उनमें हो रही मौतों को देखते हुए लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि हेलमेट पहनने से दुर्घटनाओं में होने वाली जानलेवा चोटों को रोका जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में से 65% दोपहिया वाहन चालक थे, जिनमें से अधिकांश ने हेलमेट नहीं पहना था।
इंदौर में पहले ही लागू हो चुका है आदेश
इसी तर्ज पर इंदौर जिला प्रशासन पहले ही यह नियम लागू कर चुका है। इंदौर के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश 1 अगस्त 2025 से 29 सितंबर 2025 तक के लिए प्रभाव में रहेगा। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बिना हेलमेट किसी भी बाइक या स्कूटी सवार को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंप संचालक पर भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, यह आदेश मेडिकल आपात स्थितियों और आकस्मिक मामलों में लागू नहीं होगा।
सार्वजनिक जागरूकता पर भी जोर
प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि नियम लागू होने से पहले जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत शहरभर के पेट्रोल पंपों पर सूचना पट्ट लगाए जाएंगे, जिसमें 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' का स्पष्ट उल्लेख होगा। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम और स्वयंसेवी संगठनों की मदद से लोगों को नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा।