Indian Railway Ticket Refund: ट्रेन छूट गई तो न हों परेशान! बेकार नहीं जाएगा आपका टिकट, जानें रेलवे का वो नियम जो दिलाएगा रिफंड

punjabkesari.in Sunday, Jan 11, 2026 - 01:12 PM (IST)

नेशनल डेस्क: देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। ठंड, कोहरा, ट्रैफिक और अन्य कारणों से कई बार ऐसा होता है कि यात्री अपनी ट्रेन छूट जाने की वजह से परेशान हो जाते हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर ट्रेन छूट गई तो टिकट का पैसा वापस मिलेगा या डूब गया। रेलवे के नियमों के अनुसार हर स्थिति में पैसा नहीं डूबता, लेकिन इसके लिए यात्रियों को सही जानकारी होना और निर्धारित समय में कार्रवाई करना जरूरी है।

खुद की गलती से ट्रेन छूटने पर भी मिलता है रिफंड?
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी यात्री की गलती से ट्रेन छूट जाती है तो भी वह रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए रेलवे टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट यानी TDR फाइल करने की सुविधा देता है। यह प्रक्रिया ट्रेन छूटने के एक घंटे के भीतर पूरी करनी होती है। तय समय के बाद किया गया क्लेम स्वीकार नहीं किया जाता।

TDR IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से फाइल की जा सकती है। इसके लिए यात्रियों को पहले IRCTC की वेबसाइट पर लॉग इन कर My Account सेक्शन में जाना होता है। वहां उन्हें टिकट से जुड़ी जानकारी, यात्रा का विवरण और ट्रेन छूटने का कारण भरना होता है। इसके बाद रेलवे मामले की जांच करता है। यदि ट्रेन यात्री की गलती से छूटी है तो पूरा पैसा वापस नहीं मिलता, बल्कि रेलवे कुछ फीस या सर्विस चार्ज काटकर बाकी राशि रिफंड करता है। रिफंड की रकम इस बात पर भी निर्भर करती है कि TDR कितनी जल्दी फाइल किया गया है।

TDR कैसे फाइल करें?
TDR फाइल करने के बाद आमतौर पर 7 से 21 दिनों के भीतर रिफंड प्रक्रिया पूरी हो जाती है। रिफंड की राशि उसी खाते में लौटाई जाती है जिससे टिकट बुक किया गया था। कुछ मामलों में यह प्रक्रिया इससे भी जल्दी पूरी हो सकती है।


रेलवे की गलती हो तो क्या होता है?
यदि ट्रेन रेलवे की गलती या तकनीकी कारणों से समय से पहले रवाना हो गई हो और यात्री सफर नहीं कर पाया, तो ऐसी स्थिति में पूरा टिकट रिफंड मिलने का प्रावधान है। इसके लिए TDR में सही कारण देना अनिवार्य है। मामले की जांच के बाद यदि दावा सही पाया जाता है तो पूरी राशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जाती है। इस प्रकार यात्री की गलती से ट्रेन छूट जाने पर भी रिफंड मिल सकता है, लेकिन इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया और समय का पालन करना जरूरी है।


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Content Editor

Mansa Devi

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