Flight Ticket Refund: यात्रियों को बड़ी राहत! 48 घंटे के अंदर फ्लाइट टिकट किया कैंसिल तो नहीं लगेगा चार्ज, DGCA ने बदल दिया नियम

punjabkesari.in Friday, Feb 27, 2026 - 02:43 PM (IST)

नेशनल डेस्क: विमान यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयरलाइंस की टिकट कैंसिलेशन और रिफंड पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अब यदि कोई यात्री अपनी फ्लाइट टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर टिकट रद्द करता है, तो एयरलाइन कोई चार्ज वसूल नहीं कर सकती।

नए नियम क्या कहते हैं
DGCA ने तय किया है कि एयरलाइंस को बुकिंग के 24 घंटे के भीतर यात्रियों के नाम में हुई गलती सुधारने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना होगा, बशर्ते टिकट एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदी गई हो। टिकट रद्द या संशोधित करने के लिए यात्रियों को 48 घंटे का ‘लुक-इन’ विकल्प मिलेगा। हालांकि, नए उड़ान के सामान्य किराए का भुगतान करना होगा।

ये सुविधाएँ घरेलू उड़ानों के लिए 7 दिन और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 15 दिन से कम समय वाली उड़ानों पर लागू नहीं होंगी। DGCA ने कहा कि यह कदम यात्रियों के हित में लिया गया है और एयरलाइंस की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

रिफंड और एजेंट की जिम्मेदारी
ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने पर रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन पर होगी, क्योंकि एजेंट एयरलाइन के अधिकृत प्रतिनिधि होते हैं। DGCA ने स्पष्ट किया कि रिफंड प्रक्रिया 14 वर्किंग डेज के भीतर पूरी करनी होगी।

मेडिकल इमरजेंसी में टिकट कैंसिल होने पर रिफंड या क्रेडिट शेल की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। क्रेडिट कार्ड भुगतान पर रिफंड 7 दिन के भीतर और नकद भुगतान पर तुरंत किया जाना अनिवार्य है। एयरलाइंस को बुकिंग के समय कैंसिलेशन चार्ज दिखाना भी जरूरी होगा।

यात्री संगठनों की प्रतिक्रिया और आगे का रास्ता
ये बदलाव विमानन मंत्रालय के निर्देशों के बाद आए हैं, क्योंकि यात्रियों की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। यात्री संगठनों ने इसे स्वागतयोग्य कदम बताया, लेकिन इसके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने की आवश्यकता बताई। DGCA ने एयरलाइंस को आदेश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर रिफंड पॉलिसी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें और एजेंट अनुबंधों में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करें। इससे हवाई यात्रा अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनेगी।

 


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Content Editor

Mansa Devi

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