Delhi: सज्जन कुमार को 1984 सिख विरोधी दंगे में ठहराया दोषी, सजा पर फैसला 18 February को

punjabkesari.in Wednesday, Feb 12, 2025 - 02:58 PM (IST)

नेशनल डेस्क। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिखों की हत्या से जुड़ा हुआ है। अदालत ने इस मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला सुनाया है और उनकी सजा पर बहस 18 फरवरी को की जाएगी।

 

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सज्जन कुमार के खिलाफ अदालत का फैसला

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्या मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिखों, जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है। अदालत ने इस मामले में सजा पर बहस के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की है।

सज्जन कुमार पहले से उम्रकैद की सजा काट रहे हैं

कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार फिलहाल दिल्ली कैंट में सिख विरोधी दंगों के एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। अब इस ताजे मामले में उन्हें अदालत ने दोषी ठहराया है।

क्या था मामला?

यह मामला 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में दो सिखों की हत्या से जुड़ा है। 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को कथित रूप से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पहले पंजाबी बाग थाने में मामला दर्ज किया गया था बाद में इसे विशेष जांच दल (SIT) द्वारा जांचा गया। अदालत ने इस मामले में 16 दिसंबर 2021 को सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे और अब मामले में फैसला सुनाया गया है।

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दंगे का कारण

अभियोजन पक्ष के अनुसार 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में बड़े पैमाने पर सिखों के खिलाफ हिंसा हुई थी। भीड़ ने इस हत्या का बदला लेने के लिए सिखों की संपत्ति को नष्ट किया लूटपाट की और आगजनी की। आरोप है कि सज्जन कुमार के उकसावे पर भीड़ ने जसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या कर दी और उनके घर को आग के हवाले कर दिया।

 

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अदालत का अगला कदम

फिलहाल अब इस मामले में सज्जन कुमार की सजा पर बहस 18 फरवरी को होगी जब अदालत सजा का ऐलान करेगी।


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Content Editor

Rohini Oberoi

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