वीरभद्र के बेटे को गिरफ्तार न करे ई.डी. : हाईकोर्ट

punjabkesari.in Friday, Sep 30, 2016 - 09:47 AM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय(ई.डी.) से कहा है कि वह मनी लांड्रिंग के मामले में आरोपी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को गिरफ्तार न करे। ई.डी. ने विक्रमादित्य सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है

ई.डी. ने  वीरभद्र सिंह व अन्य के खिलाफ  मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने ई.डी. के वकील से कहा कि वह अपने उस अधिकारी को सूचित कर दें जिसके समक्ष वीरभद्र सिंह के बेटे पूछताछ के लिए पेश होने वाले हैं कि वह उसको गिरफ्तार न करें।

हालांकि ई.डी. के वकील संजीव नरूला ने कहा कि एजैंसी का इस तरह का कोई इरादा नहीं है। वह कोर्ट के निर्देश के बारे में संबंधित अधिकारी को सूचित भी कर देंगे। न्यायालय ने ई.डी. के आश्वासन को रिकार्ड पर लेते हुए कहा कि जब खुद जांच एजैंसी आश्वासन दे रही है तो इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह को ई.डी. के समक्ष 30 सितम्बर को पूछताछ के लिए पेश होना है। पूर्व में भी विक्रमादित्य सिंह पूछताछ के लिए पेश नहीं हुआ था।

वीरभद्र सिंह के बेटे की तरफ  से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णनन ने दलील दी कि उनको डर है कि उनके मुविक्कल को ई.डी. गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए उनको गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए। विक्रमादित्य सिंह का नाम प्राथमिकी में नहीं है।


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