दिल्ली हाईकोर्ट से विनेश-बजरंग को मिली राहत, ट्रायल में मिली छूट के खिलाफ दायर अर्जी खारिज की
punjabkesari.in Saturday, Jul 22, 2023 - 06:55 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल्स में दी गई छूट में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद ने अंडर-20 विश्व चैम्पियन अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैम्पियन सुजीत कलकल द्वारा दायर की गयी याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने विनेश और बजरंग को टूर्नामेंट में सीधे प्रवेश देने के खिलाफ अपील की थी। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘रिट याचिका खारिज की जाती है। '' इस आदेश की विस्तृत प्रति का इंतजार है।
Delhi High Court dismisses the petitions moved by wrestlers, Antim Panghal and Sujeet Kalkal, over the exemption given to wrestlers, Bajrang Punia and Vinesh Phogat, for direct entry into the Asian Games 2023 by the Wrestling Federation of India (WFI) ad-hoc.
— ANI (@ANI) July 22, 2023
फोगाट (53 किलो) और पूनिया (65 किलो) को भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति ने मंगलवार को एशियाई खेलों में सीधे प्रवेश देने का फैसला किया । दूसरे पहलवानों के लिये ट्रायल 22 और 23 जुलाई को होने हैं । पंघाल और कलकल ने इस फैसले को चुनौती दी । एडवोकेट रिषिकेश बरूआ और अक्षय कुमार द्वारा दाखिल याचिका में उन्होंने तदर्थ समिति के इस फैसले को रद्द करने की मांग की थी।