दिल्ली: CM केजरीवाल की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

punjabkesari.in Thursday, Sep 05, 2024 - 04:18 PM (IST)

नई दिल्ली : दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई और केजरीवाल ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

केजरीवाल को पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने की। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं, जबकि सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मामले का पक्ष रखा।

सुनवाई स्थगित
वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जमानत का मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस कारण, ED की याचिका पर सुनवाई को स्थगित किया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा की जाएगी। वर्तमान में केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और इसे केवल वही पीठ रद्द कर सकती है। इसका मतलब है कि किसी भी बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ही जिम्मेदार होगी, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर आगे की सुनवाई को स्थगित कर दिया है।


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Content Editor

Utsav Singh

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