क्रिमिनल लॉ समवर्ती सूची का विषय, राज्य विधानमंडल संशोधन करने के लिए सक्षम : पी चिदंबरम

punjabkesari.in Tuesday, Jul 09, 2024 - 03:40 PM (IST)

New Criminal Law:  देश में 1 जुलाई से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानून को लेकर शूरु से ही तहलका मचा हुआ था। इसी बीच तमिलनाडु सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो तीनो आपराधिक कानूनों का अध्ययन करेगी और संशोधन करने के संबंध में राज्य सरकार को सिफारिशें करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरन ने तमिलनाडु सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आपराधिक कानून समवर्ती सूची का विषय है इसलिए इस कानून को राज्य की विधानसभा भी संशोधन कर सकती है। 

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साथ ही उन्होंने कहा, मैं न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री के. सत्यनारायणन की एक-व्यक्ति समिति के रूप में नियुक्ति का भी स्वागत करता हूं। मैं समिति से अनुरोध करता हूं कि वह न्यायाधीशों, वकीलों, पुलिस, विधि शिक्षकों, विद्वानों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करे।

I welcome the decision of the Government of Tamil Nadu to appoint a Committee to suggest State amendments to the three criminal laws that came into force on 1 July 2024

Criminal Law is a subject in the Concurrent List of the Constitution and the State Legislature is competent to…

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) July 9, 2024


पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “मैं 1 जुलाई 2024 को लागू हुए तीन आपराधिक कानूनों में राज्य स्तर पर संशोधन का सुझाव देने के लिए समिति गठित करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं।” चिदंबरम ने कहा कि आपराधिक कानून संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और राज्य विधानमंडल इसमें संशोधन करने में सक्षम है। आपको बता दें कि पैनल तीनों कानूनों के लिए 'राज्य स्तरीय नाम परिवर्तन' सहित संशोधनों का प्रस्ताव करने के लिए नए कानूनों का अध्ययन करेगा।
 

 

 


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Content Editor

Utsav Singh

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