पांच सितारा होटल का बिल नहीं चुकाने के मामले में शख्स को अदालत ने दी जमानत, जानें क्या है पूरा मामला

punjabkesari.in Thursday, Feb 02, 2023 - 11:14 PM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने पांच सितारा होटल का 23 लाख रुपए का बिल नहीं चुकाने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को बृहस्पतिवार को ज़मानत प्रदान कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपी ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने कहा कि आरोपी मोहम्मद शरीफ को और हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। वह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार का एक पदाधिकारी बनकर करीब चार महीने तक यहां लीला पैलेस होटल में रहा था और बिल चुकाए बिना भाग गया था। 

न्यायाधीश ने होटल के प्रबंधक के बयान पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि आरोपी ने सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है और भुगतान के मद्देनजर होटल को उसे जमानत पर रिहा करने पर कोई ऐतराज नहीं है। अदालत ने उसपर कई शर्तें भी लगाई हैं जैसे वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और अदालत की इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जाएगा। 

पुलिस के मुताबिक, शरीफ पिछले साल एक अगस्त को होटल पहुंचा और वहां खुद को यूएई सरकार का अधिकारी बताकर एक कमरे में करीब चार महीने तक रहा। पुलिस ने बताया कि होटल से भागने के बाद उसे 19 फरवरी को कर्नाटक के पुत्तुर से पकड़ा गया था। उसपर बिल न चुकाने के साथ-साथ होटल का कीमती सामान चुराने का भी आरोप है। 


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Pardeep

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