Excise policy case: अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 3 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
punjabkesari.in Tuesday, Aug 27, 2024 - 04:26 PM (IST)
नेशनल डेस्क: आबकारी नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है।
21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल
केजरीवाल को 21 मार्च को आबकारी नीति मामले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। 20 जून को उनके खिलाफ ईडी के मामले में उन्हें ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को खारिज कर दिया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ 22 जून को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था
फिर 26 जून को अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी। अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 5 सितंबर को सुनवाई करेगा।
सवालों के जवाब में गोलमोल जवाब का रास्ता चुना- CBI
इस बीच, सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का बचाव करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि यह आवश्यक था, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कथित आबकारी नीति घोटाले में अपनी भूमिका के बारे में सवालों के जवाब में “गोलमोल जवाब और असहयोग” का रास्ता चुना था।