‘कावंड़ यात्रा’ जाने पर अड़े 60 साल के पिता तो बेटे ने HC में डाल दी याचिका, कोर्ट ने केंद्र के पाले में डाली गेंद

punjabkesari.in Wednesday, Jun 17, 2020 - 04:41 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इस साल की ‘कावंड़ यात्रा’ के दौरान 60 साल से अधिक उम्र के ‘कावड़ियों’ पर रोक लगाने के अपील वाली याचिका पर एक प्रतिवेदन के रूप में विचार करें। याचिका में 6 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा में 60 साल विशेषकर गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कावड़ियों को प्रतिबंधित किये जाने का अनुरोध किया गया है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जलान के समक्ष सुनवाई के लिए आई याचिका में बुधवार को कहा गया कि सरकार की रिपोर्टों के अनुसार 60 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए Covid-19 महामारी सबसे घातक रही है। इसमें कहा गया कि ‘कावड़ यात्रा’ में भाग लेने वाले तीर्थयात्रियों की भारी संख्या के कारण कावड़ियों का आपस में और समुदाय के साथ सामाजिक संपर्क होता है जिससे वृद्ध और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए बहुत ही जोखिम वाली स्थिति बनती है।

 

याचिकाकर्ता और वकील सुभाष विजयरण ने कहा कि उनके 66 वर्षीय पिता 6 जुलाई से 19 जुलाई तक होने वाली ‘कावड़ यात्रा’ में जाने की जिद्द कर रहे हैं और वह धूम्रपान करते हैं। वह श्वसन संबंधी परेशानियों से ग्रस्त हैं। इसलिए उन्हें 60 साल से अधिक तीर्थयात्रियों के लिए इस साल ‘कावंड़ यात्रा’ पर रोक लगाए जाने के आग्रह को लेकर अदालत आना पड़ा। सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता अनिल सोनी ने याचिकाकर्ता की याचिका के संबंध में कहा कि वह (पिता) एक परिपक्व व्यक्ति हैं और अपने धर्म का पालन करने से रोका नहीं जा सकता। याचिका में केंद्र को इस संबंध में उचित अधिसूचना जारी करने और इसे प्रचारित करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया गया।


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seema

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