IAS, IPS और IFS अधिकारी दें शेयर बाजार से जुड़े लेनदेन की सारी जानकारी, केंद्र ने जारी किया आदेश

punjabkesari.in Thursday, Mar 30, 2023 - 04:34 PM (IST)

नेशनल डेस्क: केंद्र ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से कहा है कि यदि शेयर बाजार, शेयर या अन्य निवेश में उनका कुल लेनदेन कैलेंडर वर्ष के दौरान उनके छह महीने के मूल वेतन से अधिक होता है तो वे इसकी जानकारी मुहैया करवाएं। कार्मिक मंत्रालय ने इस बाबत हाल में एक आदेश जारी किया है।

 

यह जानकारी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 16(4) के तहत उनके द्वारा दी जाने वाली इसी प्रकार की जानकारी से अतिरिक्त होगी। ये नियम अखिल भारतीय सेवाओं- भारतीय प्रशासनिक सेवा ( IAS), भारतीय पुलिस सेवा ( IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के सदस्यों पर लागू होंगे। यह आदेश केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को जारी किया गया है।


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Content Writer

Seema Sharma

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