नई गाड़ी लेने वालों के लिए खुशखबरी! 50% तक टैक्स छूट का ऐलान, इस राज्य में सरकार ने जारी किया नया आदेश

punjabkesari.in Friday, Jan 02, 2026 - 05:46 PM (IST)

नेशनल डेस्क: उत्तराखंड सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए नया आदेश जारी किया है। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराकर उसी श्रेणी का नया वाहन खरीदता है, तो उसे मोटर व्हीकल टैक्स में 15% से लेकर 50% तक की छूट मिलेगी। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण और पुराने, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क से हटाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

आदेश हुआ लागू, तुरंत मिलेगा लाभ
राज्य कैबिनेट के फैसले के बाद इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है और यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। लंबे समय से जिस प्रस्ताव पर काम चल रहा था, अब उसे जमीन पर उतार दिया गया है। इससे आम वाहन मालिकों को सीधा फायदा मिलेगा और राज्य सरकार को भी राजस्व में संतुलन की उम्मीद है।


सरकार ने क्यों लिया यह कदम
सरकार का उद्देश्य पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को धीरे-धीरे हटाकर उनकी जगह नए, पर्यावरण के अनुकूल वाहन लाना है। इससे न सिर्फ वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि ईंधन की खपत भी कम होगी। साथ ही, इस फैसले से केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले प्रोत्साहन का रास्ता भी साफ होगा।


टैक्स छूट पाने की क्या होगी शर्त
इस योजना का लाभ लेने के लिए वाहन मालिक को अपनी पुरानी गाड़ी किसी मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर पर नष्ट करानी होगी। स्क्रैपिंग के बाद वाहन मालिक को एक आधिकारिक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर जब वह उसी कैटेगरी का नया वाहन खरीदेगा, तो उसे टैक्स में छूट मिलेगी। बिना स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के यह फायदा नहीं मिलेगा।


कितने समय तक मान्य रहेगी छूट
टैक्स में दी जाने वाली यह छूट निजी और कमर्शियल वाहनों के लिए अलग-अलग अवधि तक लागू रहेगी। परिवहन से जुड़े वाहनों के लिए यह सुविधा सीमित समय के लिए होगी, जबकि निजी वाहनों के मामले में यह अवधि अधिक रखी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।


अभी कैसे तय होता है वाहन टैक्स
वर्तमान में उत्तराखंड में वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय उसकी कीमत के आधार पर मोटर व्हीकल टैक्स लिया जाता है। दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग टैक्स स्लैब तय हैं। जैसे-जैसे वाहन की कीमत बढ़ती है, टैक्स की दर भी ज्यादा हो जाती है, जिससे कुल लागत काफी बढ़ जाती है।


नई व्यवस्था से कितनी होगी बचत
नई नीति लागू होने के बाद वाहन टैक्स में अच्छी-खासी बचत संभव है। निजी कारों पर टैक्स में करीब 25% तक की छूट मिल सकती है, जबकि कमर्शियल वाहनों को भी खास राहत दी जाएगी। खासतौर पर पुराने BS-1 और BS-2 वाहनों को स्क्रैप कराने पर सबसे ज्यादा फायदा होगा। महंगे वाहनों के मामले में टैक्स में हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की बचत संभव है।


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Content Editor

Mansa Devi

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