निजी कंपनी और बैंक के तीन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज

punjabkesari.in Friday, Oct 02, 2020 - 11:35 AM (IST)

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने निविदा के नियमों का पालन नहीं करके एक बैंक को ६.२९ करोड़ रूपये का कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के आरोप एक निजी कंपनी और बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष परवेज अहमद समेत उसके तीन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा,"एसीबी ने एसआईएलए सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों --साहिल वोरा और ऋषभ बोरा के खिलाफ इस आरोप पर प्राथमिकी दर्ज की है कि जे-के बैंक के अधिकारियों ने निविदा नियमों का पालन किये बगैर ही मुम्बई की इस हाउसकीपिंग कंपनी को ठेका दे दिया, जिसके फलस्वरूप ठेका दिये जाने की तारीख से बैंक को ६.२९ करोड़ रूपये का नुकसान हुआ।"

 

उन्होंने बताया कि अपनी प्राथमिकी में एसीबी ने जे-के बैंक के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष (अब सेवानिवृत)सुरजीत सिंह सिंघल , तत्कालीन चेयरमैन परवेज अहमद और तत्कालीन सहायक उपाध्यक्ष फिरोज अहमद को भी नामजद किया गया है।  प्रवक्ता के अनुसार यह मामला बिना निविदा नियमों का पालन किये गये ही एटीएम के रखरखाव ठेका एसआईएलए सोल्युसंस को देने से जुड़ा है जबकि यह कंपनी ऐसे आवंटन के पात्रता मापदंड पर खरा नहीं उतरती थी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Monika Jamwal

Recommended News

Related News