क्या पत्नी की जगह बेटी को मिल सकती है पिता की पेंशन? जानिए इसके नियम
punjabkesari.in Monday, Nov 25, 2024 - 04:29 PM (IST)
नेशनल डेस्क: भारत में सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्य को उनके निधन के बाद पेंशन देने की एक व्यवस्था है, जिसे "फैमिली पेंशन" कहा जाता है। यह पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 2021 के तहत दी जाती है। इसके माध्यम से परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता मिलती है, ताकि वे अपने परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद आर्थिक परेशानियों से बच सकें। पेंशन की यह सुविधा ऐसे कर्मचारियों के परिवारों के लिए होती है, जिन्होंने काम के दौरान अपने परिवार के किसी सदस्य को नामित किया होता है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना के दौरान परिवार को आर्थिक रूप से सहारा मिल सके।
केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 54 के तहत, किसी सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद उनके परिवार को पेंशन मिलती है। यह पेंशन पेंशनभोगी के परिवार के सदस्यों को दी जाती है, जिनमें उनके पति या पत्नी, बच्चे, विकलांग भाई-बहन, और अभिभावक शामिल होते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठता है, "क्या पेंशनभोगी की पत्नी की जगह उसकी बेटी को पेंशन मिल सकती है?" इस सवाल का उत्तर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में विस्तार से।
बेटी को पेंशन मिलने के नियम
केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत, यदि कोई सरकारी कर्मचारी मर जाता है, तो उसकी पत्नी के अलावा उसकी बेटी भी पेंशन प्राप्त करने की हकदार होती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं।
1. विवाहित बेटी को पेंशन नहीं मिलती
सामान्यत: पेंशन केवल अविवाहित बेटियों को ही मिलती है। यदि बेटी की शादी हो जाती है, तो वह फैमिली पेंशन के लिए योग्य नहीं रहती। हालांकि, यदि बेटी शारीरिक रूप से विकलांग है या मानसिक रूप से कमजोर है, तो उसे पेंशन मिल सकती है, चाहे उसकी शादी हुई हो या न हुई हो।
2. विधवा या तलाकशुदा बेटी को पेंशन का हक
यदि बेटी विधवा है या तलाकशुदा है, तो उसे पूरी उम्र तक पेंशन मिलने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में, जब तक वह किसी और आर्थिक सहारे पर निर्भर नहीं होती, उसे पेंशन मिलती रहती है।
3. अविवाहित बेटी की स्थिति
अविवाहित बेटी पेंशन पाने की हकदार होती है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती या उसे कोई नौकरी नहीं मिल जाती। यदि बेटी नौकरी करती है, तो वह फैमिली पेंशन प्राप्त करने की पात्र नहीं रहती। लेकिन, अगर वह शारीरिक रूप से विकलांग है या किसी अन्य कारण से आर्थिक रूप से असहाय है, तो उसे पेंशन मिलती रहती है।
4. बड़ी बेटी को प्राथमिकता
अगर परिवार में एक से ज्यादा बेटियाँ हैं, तो पेंशन की राशि सबसे बड़ी बेटी को दी जाती है। यह तब होता है जब पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति की पत्नी जीवित नहीं होती और माता-पिता की पेंशन के लिए नामित व्यक्ति के रूप में बेटी को प्राथमिकता दी जाती है।
पेंशन का वितरण कैसे होता है?
केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के अनुसार, पेंशन का वितरण पहले पेंशनभोगी के पति या पत्नी को किया जाता है। इसके बाद पेंशन के लिए पात्र बच्चों में सबसे बड़ी बेटी या फिर दूसरे बच्चों को पेंशन मिलती है। अगर कोई बच्चा विकलांग है या असमर्थ है, तो उसे पेंशन जारी रखने का प्रावधान होता है।
विधवाओं और तलाकशुदाओं के लिए विशेष प्रावधान
विधवा और तलाकशुदा बेटियाँ जीवनभर पेंशन की हकदार होती हैं। उन्हें तब तक पेंशन मिलती है, जब तक वे दूसरी शादी नहीं कर लेतीं। इस मामले में सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है, जिससे ऐसी बेटियों को आजीवन आर्थिक सहायता मिल सके।
विकलांग बेटियाँ
केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के तहत विकलांग बेटियाँ पेंशन प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से योग्य होती हैं, भले ही उनकी शादी हो चुकी हो या न हो। यदि बेटी शारीरिक रूप से विकलांग है, तो उसे पेंशन मिलती रहती है, और यह पेंशन जीवनभर जारी रहती है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के अनुसार, पेंशन के हकदार परिवार के सदस्य में पत्नी के अलावा अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा और विकलांग बेटियाँ भी शामिल हैं। पेंशन प्राप्त करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि केवल पत्नी ही पात्र हो, बल्कि कुछ परिस्थितियों में बेटी को भी पेंशन मिल सकती है। यही कारण है कि पेंशन के नियमों को समझना और सही प्रक्रिया का पालन करना महत्वपूर्ण है, ताकि परिवार के सदस्य आर्थिक संकट से बच सकें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें। यदि आप भी इस तरह की पेंशन से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी पेंशन विभाग से संपर्क कर सकते हैं या संबंधित सरकारी वेबसाइट पर जाकर नियमों को पढ़ सकते हैं।