4 साल की कानूनी जंग के बाद पिता को मिला इंसाफ, बेटी के मर्डर केस में दोषी को सजा

punjabkesari.in Thursday, Nov 21, 2024 - 11:04 AM (IST)

नॅशनल डेस्क। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 4 साल की कानूनी जंग के बाद पिता को इंसाफ मिला है। कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप का प्रयास और उसके मर्डर केस में आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी भीम कुमार को उम्र कैद की सजा और 30 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है। बता दें कि आरोपी ने चार वर्ष पहले गांव की एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की। असफल होने पर उसने उसकी हत्या कर दी थी। 

बता दें कि यह मामला दिसंबर 2020 का बहरियाबाद थाना क्षेत्र का है। यहां गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित के द्वारा बताया गया था कि उसकी 17 साल की बेटी सुबह खेत की तरफ गई हुई थी लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी जब वह वापस नहीं आई तो उसकी पत्नी ने अपनी बेटी की तलाश करनी शुरू की। 

लड़की के मुंह, कान, गले से निकल रहा था खून 

लड़की की गांव में काफी खोजबीन की गई। तब करीब 200 मीटर दूर पर वह एक जगह गिरी पड़ी थी।  उब उसे देखा तो उसके मुंह, कान, गले से खून निकल रहा था। इसके बाद उसने आसपास के लोगों को चिल्लाकर बुलाया और ग्रामीणों ने जब लड़की को देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद उसके शव को घर लेकर आए और इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। 

8 गवाह पेश होने के बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

पुलिस जांच के दौरान गांव के ही भीम कुमार नाम के व्यक्ति का नाम सामने आया था। पुलिस ने आरोपी भीम कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया था। मुकदमे के दौरान कुल 8 गवाह पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता और बचाव पक्ष के सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 

साथ ही दुष्कर्म के प्रयास के मामले में 10 वर्ष का करावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पुलिस ने अपने कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया। 


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News Editor

Rahul Rana

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