'राहगीर के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन MCD अधिकारियों के खिलाफ नहीं', कोचिंग सेंटर में हुई मौतों पर दिल्ली HC
punjabkesari.in Wednesday, Jul 31, 2024 - 01:38 PM (IST)
नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर यूपीएससी की परीक्षा देने वाले तीन अभ्यर्थियों की मौत के मामले में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप बहुमंजिला इमारतों की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन कोई उचित नाला नहीं है। पुलिस ने कार चलाने वाले राहगीर के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ नहीं।
शुक्रवार तक सभी अतिक्रमण हटाने का निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जब "मुफ्तखोरी के कल्चर " के कारण कर संग्रह नहीं हो रहा हो तो ऐसी दुर्घटनाएं होना स्वाभाविक है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक "अजीब जांच" चल रही है, जिसमें कार चलाने वाले राहगीर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को शुक्रवार तक राजिंदर नगर इलाके में नालों पर किए गए सभी अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।
संचालन की अनुमति दे रहे लेकिन जल निकासी की व्यवस्था नहीं
अदालत ने कहा कि बहुमंजिला इमारतों को संचालन की अनुमति दी जा रही है, लेकिन वहां उचित जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। पीठ ने कहा, "आप मुफ्त चीजों का कल्चर चाहते हैं, कर एकत्र नहीं करना चाहते...ऐसा होना तय है।" पीठ में न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल थे। अधिकारियों पर निशाना साधते हुए अदालत ने कहा कि उन्हें बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की जरूरत है, लेकिन वे दिवालिया हो चुके हैं और वेतन भी नहीं दे सकते।
तीन छात्रों की हुई थी मौत
अदालत 27 जुलाई की शाम को ओल्ड राजिंदर नगर में बाढ़ग्रस्त कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मरने वालों में उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) शामिल हैं।