‘4 लाख में बेटा खरीद लिया'', सुप्रीम कोर्ट ने कहा – औलाद पाने का ये तरीका नहीं
punjabkesari.in Tuesday, Apr 15, 2025 - 03:55 PM (IST)

नेशनल डेस्क : सुप्रीम कोर्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिस हॉस्पिटल से बच्चा चोरी हो, उसका लाइसेंस रद्द करो। इस संबंध में कोर्ट ने दिशा- निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ कोर्ट ने कहा है कि अगर अगर कोई नि:संतान है या बेटे की चाह है, इसके लिए किसी का बच्चा चोरी करना कोई तरीका नहीं है।
कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी दंपति को काफी लंबे टाइम से बेटे की इच्छा थी, इसके चलते उन्होंने 4 लाख रुपये में बच्चा खरीद लिया। उन्हें ये मालूम था कि बच्चा चोरी किया हुआ है। उन्होंने इसे 4 लाख में खरीदा। इस संबंध में कोर्ट ने कहा कि उन माता- पिता का दर्द समझना चाहिए जिन्हें पता है कि उनका बच्चा किसी अज्ञात गिरोह के पास है। इस पर कोर्ट ने यूपी सरकार और इलाहबाद हाईकोर्ट पर भी नाराज़गी जताई है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, इस केस में एक दंपति ने बेटे की चाह में 4 लाख रुपये देकर एक बच्चा खरीदा था। कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, "अगर आप बेटे की चाह रखते हैं, तो आप किसी तस्कर के जरिए बच्चा नहीं ले सकते।"
सुप्रीम कोर्ट वाराणसी और उसके आसपास के अस्पतालों में हुई बच्चा चोरी की घटनाओं के मामले पर सुनवाई कर रहा था। इलाहबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल आरोपियों को जमानत दी थी। इसके चलते बच्चों के परिवारवाले कोर्ट पहुंचे थे।