पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, नाबालिग आरोपी को दिया रिहाई का आदेश
punjabkesari.in Tuesday, Jun 25, 2024 - 04:13 PM (IST)
नेशनल डेस्क: पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत देते हुए सुधार गृह से रिहाई के आदेश दिए हैं। इसी के साथ कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग आरोपी को अपनी बुआ के पास रहना होगा।
बता दें कि 19 मई को कथित तौर पर नाबालिग आरोपी नशे की हालत में था और काफी स्पीड से पोर्श कार पोर्श कार चला रहा था। इस दौरान कल्याणी नगर इलाके में कार से दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई थी। घटना के बाद किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य एल. एन. दानवड़े ने नाबालिग को सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने सहित कुछ नरम शर्तों के साथ जमानत दी थी।