भगवान शिव के गेटअप पर बवाल, कोर्ट में पेश हुए राजकुमार राव, शिवसेना ने किया विरोध का ऐलान

punjabkesari.in Tuesday, Jul 29, 2025 - 10:18 PM (IST)

नेशनल डेस्कः बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव, जिन्हें फिल्म स्त्री’ और ‘न्यूटन’ जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है, इन दिनों एक पुराने कानूनी विवाद के चलते सुर्खियों में हैं। फिल्म 'बहन होगी तेरी' (2017) के एक दृश्य को लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में राजकुमार राव को 28 जुलाई को जालंधर की एक स्थानीय कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें सशर्त जमानत मिल गई।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई 2025 को तय की गई है। इस बीच, शिवसेना ने कोर्ट परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है और केस से जुड़ी याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुकी है।

क्या है मामला?

यह मामला वर्ष 2017 में रिलीज़ हुई फिल्म ‘बहन होगी तेरी’ से जुड़ा है, जिसमें एक सीन और प्रचार सामग्री (पोस्टर) को लेकर आपत्ति जताई गई थी। फिल्म के एक पोस्टर में राजकुमार राव को भगवान शिव के गेटअप में बाइक पर बैठे हुए दिखाया गया था।

इस दृश्य को लेकर जालंधर के एक स्थानीय शिवसेना नेता, जो कथित रूप से फिल्म के सह-निर्माता भी हैं, ने आरोप लगाया था कि इससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसके बाद राजकुमार राव समेत फिल्म के निर्देशक नितिन कक्कड़, निर्माता अमूल विकास मोहले और सह-कलाकार श्रुति हासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी।

वारंट, सरेंडर और जमानत: अब तक की कानूनी कार्यवाही

शुरुआती सुनवाइयों के दौरान राजकुमार राव ने कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश न होकर अग्रिम जमानत ले ली थी। लेकिन कोर्ट की तरफ से बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद उनकी अनुपस्थिति पर सख्त रुख अपनाते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।

इसके बाद अभिनेता को मजबूरन 28 जुलाई 2025 को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा, जहां से उन्हें उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को निर्धारित की है।

शिवसेना का ऐलान: कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन

इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय शिवसेना इकाई ने विरोध जताते हुए घोषणा की है कि वे 30 जुलाई को कोर्ट परिसर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। शिवसेना नेताओं का कहना है कि फिल्म में धार्मिक प्रतीकों और भावनाओं के साथ “मनमाना और अपमानजनक व्यवहार” किया गया है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट में भी दायर हुई याचिका

इस केस को अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस प्रकार के मामलों में स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएं ताकि धार्मिक प्रतीकों और भावनाओं का ‘मनोरंजन’ के नाम पर दोहन न किया जाए।

राजकुमार राव की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं

इस पूरे विवाद पर अब तक न तो राजकुमार राव और न ही उनकी लीगल या मीडिया टीम की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों ने इस पर रचनात्मक स्वतंत्रता बनाम धार्मिक भावनाओं के टकराव के रूप में देखा है।


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Content Writer

Pardeep

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