नौटंकी बंद करें और जांच कराने चलें... बीजेपी नेता विजय गोयल ने केजरीवाल के लिए भेजी एंबुलेंस

punjabkesari.in Saturday, Jun 01, 2024 - 04:23 PM (IST)

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल ले जाने के वास्ते शनिवार को एक एंबुलेंस भेजी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने दावा किया था कि वह गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। उन्होंने 26 मई को इस आधार पर अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था कि उन्हें ‘पीईटी-सीटी' स्कैन समेत कुछ चिकित्सा परीक्षण करवाने हैं।

दो जून को आत्मसमर्पण करेंगे केजरीवाल
उन्होंने अपनी अर्जी में दावा किया था कि जेल में उनका वजन सात किलोग्राम घट गया और उनका ‘कीटोन' स्तर भी ‘बहुत अधिक' है। उनका कहना था कि यह गंभीर बीमार का संकेत हो सकता है। पुलिस ने आज एंबुलेंस और गोयल को यहां सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंचने से पहले रोक दिया। शीर्ष अदालत ने 10 मई को केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, ताकि वह लोकसभा चुनाव में प्रचार अभियान में हिस्सा ले पायें। केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि केजरीवाल आखिरी चरण के चुनाव के एक दिन बाद दो जून को आत्मसमर्पण करेंगे।

नौटंकी बंद करें और जांच कराने चलें- गोयल
गोयल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल लोगों की सहानुभूति पाने के लिए अपने स्वास्थ्य मुद्दों का हवाला देकर ‘नौटंकी कर रहे' हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह एंबुलेंस केजरीवाल को ऐसी किसी भी अस्पताल में ले जाने के लिए थी, जहां दो से चार घंटे के अंदर उसके सारे परीक्षण हो सकें।'' पूर्व केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को अपने स्वास्थ्य की चिंता है तो उन्हें ‘नौटंकी' बंद करना चाहिए तथा जांच कराने के लिए उनके साथ चलना चाहिए।

मेरा वजन सात किलोग्राम घट गया- केजरीवाल 
इससे पहले, आप नेता और मंत्री आतिशी ने संवाददाता सम्मेलन में दावा किया था कि केजरीवाल का वजन सात किलोग्राम घट गया है और उनका कीटोन स्तर भी ऊंचा है एवं डॉक्टरों ने कहा है कि यह उनकी किडनी में समस्या या कैंसर का लक्षण हो सकता है। दिल्ली की एक अदालत में आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है।


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Content Editor

rajesh kumar

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