भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को बड़ी राहत, आगरा कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक
punjabkesari.in Monday, Aug 07, 2023 - 09:04 PM (IST)

नेशनल डेस्कः इटावा से भाजपा के सांसद रामशंकर कठेरिया की सजा पर रोक लग गई है। आगरा कोर्ट ने राम शंकर कठेरिया की सजा पर रोक लगा दी है। दरअसल, 12 साल पुराने मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने शनिवार को कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद भाजपा सासंद की लोकसभा सदस्यता जाने पर तलवार लटकी हुई थी। आगरा कोर्ट के फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है। इससे पहले कठेरिया ने कहा था कि मैं अपने अधिकार का प्रयोग करूंगा और मुझे विश्वास है मुझे न्याय मिलेगा।
कांग्रेस ने की थी सदस्यता रद्द करने की मांग
कांग्रेस नेताओं ने रामशंकर कठेरिया की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की 24 घंटे में सदस्यता रद्द हो सकती है तो राम शंकर कठेरिया की क्यों नहीं? दरअसल, मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात की एक कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता 24 घंटे के अंदर रद्द कर दी गई थी।
बता दें कि टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए 10 से 15 समर्थकों ने भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी,जिससें उन्हें काफी चोटें आई थीं।
कठेरिया और उनके समर्थकों पर दर्ज हुआ था मुकदमा
इसके बाद टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर सांसद राम शंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामलें में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। मामलें में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर शनिवार को फैसला सुनाया गया।