गुजरात हाई कोर्ट से आसाराम को मिली राहत, सुना दिया ये बड़ा फैसला

punjabkesari.in Friday, Jun 27, 2025 - 04:59 PM (IST)

नेशनल डेस्क : शुक्रवार, 27 जून को 2013 के रेप केस में दोषी और उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने उसकी अस्थायी जमानत को 7 जुलाई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस संदीप एन. भट्ट की खंडपीठ ने दिया। अदालत ने यह बढ़ोतरी आसाराम के वकील की ओर से याचिका में दस्तावेज दाखिल करने के लिए मांगे गए अतिरिक्त समय के आधार पर की।

पहले मिली थी तीन महीने की अस्थायी जमानत

हाई कोर्ट ने इससे पहले 28 मार्च 2025 को आसाराम को तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी। यह जमानत उसकी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए दी गई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत 30 जून को समाप्त हो रही थी। अब जबकि 30 जून को यह अवधि खत्म हो रही थी, अदालत ने इसे 7 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

वकील ने क्यों मांगा समय?

आसाराम के वकील ने अदालत से कुछ और दिन का समय मांगा ताकि वह याचिका में जरूरी दस्तावेज अदालत के रिकॉर्ड पर पेश कर सके। उन्होंने बताया कि 28 मार्च को कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद जोधपुर जेल से रिहाई में करीब 10 दिन लग गए, और आसाराम को 7 अप्रैल को रिहा किया गया। इसलिए उन्होंने अदालत से दो दिन की अतिरिक्त मोहलत मांगी ताकि दस्तावेजों को समय पर दाखिल किया जा सके और प्रतिवादी पक्ष उन्हें जांच सके।

कोर्ट का आदेश क्या रहा?

अदालत ने अपने आदेश में कहा, मौजूदा मामले के विशेष तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, खासकर नालसा से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के चलते, हम अस्थायी जमानत की अवधि 7 जुलाई तक बढ़ा रहे हैं।' अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 जुलाई 2025 को होनी है।

आसाराम के खिलाफ केस का पूरा संदर्भ

गांधीनगर की एक अदालत ने जनवरी 2023 में आसाराम को एक महिला अनुयायी से 2001 से 2006 के बीच बार-बार बलात्कार करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इससे पहले वह 2013 में राजस्थान के जोधपुर आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के मामले में भी उम्रकैद की सजा काट रहा है। आसाराम पर चल रहे ये दोनों मामले देशभर में महिला सुरक्षा और धार्मिक गुरुओं की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।



 


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Content Editor

Mehak

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