सिंगल कर्मचारियों के लिए EPFO का बड़ा अपडेट: PF और पेंशन में भाई-बहन को नॉमिनी बनाने के नियम

punjabkesari.in Saturday, Dec 20, 2025 - 11:58 AM (IST)

नेशनल डेस्क: नौकरीपेशा लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि अगर वे सिंगल हैं, तो क्या अपने EPF और पेंशन के लिए भाई या बहन को नॉमिनी बना सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस पर साफ स्पष्टीकरण दिया है। नियमों के मुताबिक, अविवाहित कर्मचारी कुछ शर्तों के साथ भाई-बहन को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन PF और पेंशन के नियम अलग-अलग हैं।

EPF में ‘परिवार’ की परिभाषा क्या कहती है?
एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड स्कीम, 1952 के पैराग्राफ 2(g) के अनुसार, पुरुष कर्मचारी के परिवार में पत्नी, बच्चे और आश्रित माता-पिता शामिल होते हैं। वहीं महिला कर्मचारी के मामले में पति, बच्चे, आश्रित माता-पिता और पति के आश्रित माता-पिता को परिवार माना गया है।


भाई-बहन को EPF नॉमिनी कब बना सकते हैं?
EPF स्कीम के पैराग्राफ 61(4) के मुताबिक, अगर नॉमिनेशन के समय कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है, तो वह किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता है। इसमें भाई या बहन भी शामिल हैं। हालांकि, जैसे ही कर्मचारी की शादी होती है या परिवार बनता है, पुराना नॉमिनेशन अपने आप रद्द हो जाता है और परिवार के सदस्य के नाम पर नया नॉमिनेशन कराना जरूरी हो जाता है।


पेंशन (EPS) को लेकर क्या हैं नियम?
एम्प्लॉईज पेंशन स्कीम, 1995 के तहत परिवार की परिभाषा थोड़ी अलग है। इसमें केवल पति/पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। EPS के पैराग्राफ 16(5)(a) के अनुसार, अगर कर्मचारी अविवाहित है या उसका कोई जीवित जीवनसाथी या योग्य बच्चा नहीं है, तो वह पेंशन के लिए किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है। यहां भी नियम वही है परिवार बनते ही नॉमिनेशन अमान्य हो जाएगा।


आसान भाषा में समझें पूरा नियम
अगर आप अविवाहित हैं और EPFO की परिभाषा के अनुसार आपका कोई परिवार नहीं है, तो आप अपने EPF और पेंशन दोनों के लिए भाई या बहन को नॉमिनी बना सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि PF और पेंशन के लिए अलग-अलग नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी होता है। समय पर नॉमिनेशन अपडेट न करने से आपके अपनों को भविष्य में नुकसान हो सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें।


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Content Editor

Mansa Devi

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