विदेशी कालेधन का खुलासा नहीं करने पर हो सकती है 10 साल की कैद

punjabkesari.in Monday, Jul 20, 2015 - 06:45 PM (IST)

 नई दिल्ली : आयकर विभाग ने विदेशों में रखी अवैध संपत्ति का 30 सितंबर तक खुलासा नहीं करने वालों को 10 साल तक की कैद और दुगुना कर एवं जुर्माना चुकाने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। सरकार ने कालाधन कानून के तहत ‘एक बार अनुपालन सुविधा’ के तहत विदेशों में रखी संपत्ति का खुलासा करने के लिए 30 सितंबर का समय दिया है। आयकर विभाग ने आज राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस संबंध में विज्ञापन देकर अनुपालन सुविधा के बारे में बताकर इसका प्रचार किया है। विज्ञापन में कहा गया है कि यदि आपके पास विदेश में अघोषित संपत्ति है तो 30 सितंबर या इससे पहले इसकी घोषणा कर दें। 
 
आयकर विभाग ने विज्ञापन में कर चोरी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसके पास विदेशों में वित्तीय खातों के बारे में सूचना उपलब्ध है, इसलिए जिन लोगों के पास विदेशों में ऐसी संपत्ति है, वह इस सुविधा का इस्तेमाल कर स्वयं को पाक-साफ बना सकते हैं। कालाधन निरोधी नए कानून के तहत अनुपालन सुविधा को अधिसूचित किया गया है। आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि विदेशों में अवैध संपत्ति रखने वाला व्यक्ति 30 सितंबर तक इसकी घोषणा नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति को अघोषित संपत्ति के मूल्य का 120 प्रतिशत कर और जुर्माने के रूप में भुगतान करना होगा। इसके साथ ही उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। 
 
उस पर नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। वहीं, 30 सितंबर तक कालेधन की घोषणा करने वालों को संपत्ति के मूल्य का मात्र 60 प्रतिशत कर एवं जुर्माने के रूप में भरना होगा। साथ ही वह कैद से भी बच जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की जानकारी आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए भर सकता है या फिर यह जानकारी दिल्ली में इस काम के लिए अधिकृत आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान दो) के कार्यालय में स्वयं जाकर यह जानकारी देकर रिटर्न भर सकता है। 
 
इसके लिए विज्ञापन में दिए गए ईमेल आईडी पर भी संपर्क किया जा सकता है। विदेशों में रखे अवैध धन की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने नए कालेधन निरोधी कानून को 01 जुलाई से लागू किया है। इसके तहत जानकारी देने के बाद कर और जुर्माने का भुगतान 31 दिसंबर तक करना होगा।

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