अलीमुद्दीन हत्याकांड में भाजपा नेता समेत सभी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा

punjabkesari.in Wednesday, Mar 21, 2018 - 06:57 PM (IST)

नेशनल डेस्कः फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भाजपा नेता नित्यानंद महतो समेत सभी 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर आरोप था कि गोमांस तस्करी के आरोप में मोहम्मद अलीमुद्दीन को भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। अदालत ने 16 मार्च को सभी को दोषी करार दिया था और 21 मार्च को सजा का फैसला सुनाया।

भाजपा नेता समेत सभी आरोपियों को सजा
कोर्ट ने आरोपी भाजपा ने ता नित्यानंद महतो, कपिल ठाकुर और उत्तर राम समेत सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं आरोपी छोटू वर्मा, दीपक मिश्रा, संतोष सिंह को 120 बी के तहत अलग से दो हजार रुपए का जुर्माना और आजीवन जेल की सजा दी सुनाई है।

अलग-अलग धाराओं में दी गई सजा
अदालत ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 147,148,427/149, 435/149 और 302/149 का दोषी पाया था। जिसमें धारा 147 के तहत एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 148 के तहत दो वर्ष, धारा 427 के तहत एक वर्ष, धारा 435 के तहत तीन वर्ष और धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं अगर आरोपी द्वारा जुर्माना नहीं दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में तीन माह का कारावास की सजा होगी।

बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने करीब पिछले 6 महीने से दिन-प्रतिदिन मामले पर सुनवाई कर अपना फैसला सुनाया है। इसके अलावा एक अन्य अरोपी छोटू राणा को जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड भेजा गया है। इस केस की पक्षकार स्व. मो. अलीमुद्दीन की पत्नी मरीयम खातुन थीं। एसटी 120/17 व रामगढ़ थाना कांड संख्या 198/17 में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक एसके शुक्ला ने कुल 19 गवाहों का बयान दर्ज कराया। वहीं आरोपियों अभियुक्तों की ओर से केवल एक गवाह ही सामने आया था। 
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Punjab Kesari

Recommended News

Related News