पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में पकड़े जाने पर मिलती है यह कठोर सजा, जानकर रह जाएंगे हैरान

punjabkesari.in Monday, May 19, 2025 - 02:36 PM (IST)

नेशनल डेस्क। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां देश भर में सतर्क हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रख रही हैं। इसी कड़ी में हाल ही में एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत छह लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप साबित होने पर जेल के साथ-साथ भारी जुर्माना भी लग सकता है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में पकड़े जाने पर क्या सजा मिलती है।

डोभाल भी रह चुके हैं अंडरकवर

जासूसी दुनिया भर में आम है और भारत-पाकिस्तान के बीच तो यह लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देश एक-दूसरे की खुफिया जानकारी निकालने के लिए जासूस भेजते रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बारे में भी कहा जाता है कि वे कभी खुद एक जासूस थे और पाकिस्तान में कई साल तक अंडरग्राउंड रहे थे।

 

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पाकिस्तान की जेलों में कैद भारतीय जासूस

भारत के कई जासूस पाकिस्तान में पकड़े गए हैं जिनमें कुलभूषण जाधव, सरबजीत सिंह, कश्मीर सिंह, सुरजीत सिंह और रवींद्र कौशिक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनमें से कुछ की जेल में मौत हो गई जबकि कुलभूषण जाधव अभी भी पाकिस्तानी हिरासत में हैं।

पाकिस्तान में जासूसी की सजा का कानून

पाकिस्तान में जासूसी के लिए सजा के नियमों की सटीक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है लेकिन माना जाता है कि इसके लिए कम से कम तीन साल की कैद की सजा तय है जिसे कुछ मामलों में बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में पकड़े गए भारतीय जासूसों को गंभीर यातनाएं दी जाती हैं और कई बार उन्हें मौत की सजा भी सुनाई जाती है हालांकि कुछ मामलों में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है।

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारतीय एजेंसियों की सक्रियता और इन गिरफ्तारियों से यह साफ है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है और दुश्मन देशों की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है।


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Content Editor

Rohini Oberoi

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