छोटी सी गलती रेस्टोरेंट को पड़ी भारी, पानी की बोतल पर GST लेने पर लगा ₹8 हजार का जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, May 17, 2025 - 06:29 PM (IST)

नेशनल डेस्क: राजधानी भोपाल में पानी की बोलत पर कस्टमर से 1 रुपए की GST लेना महंगा पड़ा। पानी पानी की बोतल पर एक रुपए की जीएसटी वसूलने के मामले में रेस्टोरेंट को कुल 8000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों को लेकर एक बड़ी मिसाल माना जा रहा है।

मामला कब का है?

यह मामला अक्टूबर 2021 का है, जब भोपाल निवासी ऐश्वर्या अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थीं। खाने के बाद जब बिल आया तो उन्होंने देखा कि पानी की बोतल की एमआरपी 20 रुपए थी, लेकिन उनसे 29 रुपए लिए गए। इसमें GST के तौर पर 1 रुपया अतिरिक्त जोड़ा गया है।   

शिकायत और कानूनी लड़ाई

ऐश्वर्या ने जब रेस्टोरेंट स्टाफ से इस चार्ज को लेकर सवाल किया तो उन्हें बताया गया कि यह सभी नियमों के अनुसार वैध है। जवाब से संतुष्ट न होने पर ऐश्वर्या ने इस मामले को भोपाल उपभोक्ता फोरम में ले जाने का फैसला किया।

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रेस्टोरेंट की दलील क्या थी?

रेस्टोरेंट की ओर से यह तर्क दिया गया कि उन्हें एयरकंडीशनिंग, ऑन-टेबल सर्विस और बैठने की सुविधा के कारण एमआरपी से अधिक वसूलने का अधिकार है। हालांकि, उपभोक्ता फोरम ने यह तर्क खारिज कर दिया।

फोरम ने क्या कहा-

फोरम ने अपने फैसले में कहा कि MRP में पहले से ही GST शामिल होती है। अलग से GST लेना नियमों का उल्लंघन है।

ग्राहक को मिलेगा कितना मुआवजा -

उपभोक्ता फोरम ने रेस्टोरेंट को निर्देश दिए कि वह, ग्राहक को 1 रुपया (विवादित जीएसटी राशि) लौटाए। इसके अलावा 5000 रुपए मानसिक कष्ट और  सेवा में कमीं के लिए और मुकदमे की कानूनी लागत के रुप में 3000 रुपए रेस्टोरेंट को चुकाने होंगे। इस प्रकार रेस्टोरेंट को कुल 8000 रुपए का भुगतान करना होगा।

 


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News Editor

Radhika

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