Cigarettes Prices Hike: सिगरेट पीने वालों के मिला झटका, 1 फरवरी से बढ़ जाएगी इतनी कीमत

punjabkesari.in Friday, Jan 02, 2026 - 04:23 PM (IST)

नेशनल डेस्क : नए साल की शुरुआत में तंबाकू उत्पादों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 फरवरी 2026 से सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों पर नए टैक्स नियम लागू होंगे, जिससे उनकी कीमत में बढ़ोतरी होगी। अब रोजमर्रा की आदत बन चुकी सिगरेट पहले जैसी सस्ती नहीं रहेगी।

सरकार का मकसद

वित्त मंत्रालय ने बताया कि तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के इलाज पर स्वास्थ्य बजट का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा टैक्स चोरी रोकने और टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए एक्साइज ड्यूटी में बदलाव किया गया है।

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नए टैक्स नियम क्या हैं

सरकार ने सिगरेट की लंबाई और कैटेगरी के आधार पर एक्साइज ड्यूटी तय की है। यह ड्यूटी पहले से लागू 40% GST के अलावा होगी।

  • 65 मिलीमीटर तक की छोटी नॉन-फिल्टर सिगरेट: प्रति स्टिक लगभग 2.05 रुपये अतिरिक्त टैक्स
  • 65 मिलीमीटर तक की फिल्टर सिगरेट: करीब 2.10 रुपये प्रति स्टिक
  • 65–70 मिलीमीटर की सिगरेट: 3.60–4.00 रुपये प्रति स्टिक
  • 70–75 मिलीमीटर की प्रीमियम सिगरेट: लगभग 5.40 रुपये प्रति स्टिक
  • गैर-मानक डिजाइन वाली सिगरेट: सबसे ज्यादा 8.50 रुपये प्रति स्टिक

कीमतों पर असर

अगर मौजूदा समय में 20 रुपये की सिगरेट 65 मिलीमीटर की फिल्टर कैटेगरी में आती है, तो नए टैक्स के बाद इसकी कीमत 22–23 रुपये तक पहुंच सकती है। प्रीमियम सिगरेट की कीमत इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है।

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Content Editor

Mehak

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