7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: अब दोगुना परिवहन भत्ता मिलेगा
punjabkesari.in Sunday, Aug 10, 2025 - 10:33 AM (IST)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक राहतभरी खबर सामने आई है, खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए जो किसी न किसी रूप में दिव्यांगता से जूझ रहे हैं। सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ा निर्णय लेते हुए उनके परिवहन भत्ते (Transport Allowance) को दोगुना करने का ऐलान किया है। यह निर्णय 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत लिया गया है, जिसे वित्त मंत्रालय ने औपचारिक रूप से लागू कर दिया है।
क्या है नया आदेश?
वित्त मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों और विभागों को हाल ही में भेजे गए एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) में कहा गया है कि दिव्यांगता की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब सामान्य दर की तुलना में दोगुना ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। यह फैसला 15 सितंबर 2022 को जारी पुराने निर्देशों में संशोधन के बाद लिया गया है।
इस संशोधित आदेश में दिव्यांगता की श्रेणियों को 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के अंतर्गत फिर से परिभाषित किया गया है और बताया गया है कि किन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा दोगुना भत्ता?
सरकार ने दिव्यांगता की तीन प्रमुख श्रेणियां तय की हैं, जिनके अंतर्गत आने वाले कर्मचारी इस सुविधा के पात्र होंगे:
गतिशीलता संबंधी अक्षमता (Locomotor Disability):
इस श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल होंगे जो निम्न स्थितियों से पीड़ित हैं:
कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति
सेरिब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy)
बौनापन (Dwarfism)
पेशीय दुर्बलता (Muscular Dystrophy)
एसिड अटैक से प्रभावित लोग
रीढ़ की हड्डी में विकृति या चोट
दृष्टिहीनता या अल्प दृष्टि (Blindness/Low Vision)
श्रवण दोष (Deaf and Hard of Hearing)
वाणी या भाषण में अक्षमता
सीखने में कठिनाई (Learning Disabilities)
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
मानसिक रोग (Mental Illness)
मल्टीपल स्क्लेरोसिस
पार्किंसंस डिजीज जैसे दीर्घकालिक न्यूरोलॉजिकल रोग
रक्त संबंधी विकलांगता (Blood-related Disabilities):
इसमें शामिल हैं:
हीमोफीलिया (Hemophilia)
थैलेसीमिया (Thalassemia)
सिकल सेल रोग (Sickle Cell Disease)
मल्टीपल डिसऐबिलिटी (Multiple Disabilities):
वे कर्मचारी जो उपरोक्त में से दो या अधिक प्रकार की दिव्यांगताओं से ग्रस्त हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति जो दृष्टिहीन भी है और सुन भी नहीं सकता।