अंधी लड़की से गैंगरेप के आरोपियों को 22 साल कैद

punjabkesari.in Sunday, Jan 21, 2018 - 04:13 PM (IST)

इस्लामाबादः पाकिस्तान में गैंगरेप के मामले में दोषी साबित   2 लोगों को 22-22 साल की सजा सुनाई गई है। एक्सप्रैस न्यूज रिपोर्ट के अनुसार मालिर अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय में दृष्टिहीन लड़की से गैंगरेप के दोनों आरोपियों के दोष साबित  होने पर ये सजा सुनाई गई है। केस की सुनवाई कर रहे न्यायधीश सूफी मोहम्मद पीरजादा ने साथ ही दोषी साजिद और मुनीर को संयुक्त रूप से एक लाख रुपए पीड़िता को देने को कहा है।

बता दें कि दोषियों में एक वर्तमान में जमानत पर रिहा है। कोर्ट ने उसकी भी जमानत रद्द कर तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार 5 मई 2016 को रहीम खान अपनी दृष्टिहीन बेटी के मानसिक इलाज के लि दामाद के पास पहुंचे थे, जहां साजिद और मुनीर ने  हमला कर पूरे परिवार को बंधक बना दृष्टिहीन लड़की के साथ  मारपीट की और गैंगरेप किया। 

गौरतलब है कि केस की सुनवाई के दौरान खुद पीड़िता कोर्ट रूम में उपस्थित नहीं थी। अन्य गवाहों की मदद से दोषियों की पहचान की गई। केस में मैडीकल टीम और एक्सपर्ट की भी सलाह ली गई। डॉक्टरों की एक टीम ने भी जांच में गैंगरेप की पुष्टि की। वारदात स्थल पर मौजदू गवाह इशाक और उनकी पत्नी ने दोषियों की पहचान की।


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