ट्रांसजेंडरों को लेकर अमरीकी कोर्ट का ट्रंप के खिलाफ फैसला

punjabkesari.in Thursday, Nov 23, 2017 - 02:34 PM (IST)

वॉशिंगटनः अमरीका में बुधवार को एक और संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रांसजेंडर सैन्य कर्मियों पर रोक लगाने के कदम के खिलाफ  फैसला दिया। कोर्ट ने पेंटागन द्वारा दिए जाने वाले कोष से लिंग परिवर्तन कराने के आॅपरेशनों को भी जारी रखने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि ट्रंप ने जुलाई में 3 ट्वीट करके आदेश दिया था कि ट्रांसजेंडर सैनिक किसी भी क्षमता में सेवा नहीं दे सकते हैं। इसके लिए उन्होंने चिकित्सा पर होने वाले खर्च और बाधा का हवाला दिया था। ट्वीट के बाद व्हाइट हाऊस का औपचारिक ज्ञापन आया जिसके बाद विरोध शुरू हुआ और सैन्य बलों के कई सदस्य और अधिकार समूहों ने मुकद्दमे कर किए।

ट्रंप के पूर्ववर्ती बराक ओबामा ने सैनिक के तौर पर ट्रांसजेंडरों को सेवा देने की अनुमति देने का ऐतिहासिक फैसला किया था। इस कदम को पूरी तरह से इस साल जुलाई से प्रभावी होना था। अमरीकी जिला न्यायाधीश मार्विन गार्बिस ने बुधवार को कहा कि मनमाने तरीके से नीति में बदलाव के लिए औचत्य की कमी है। इसके साथ ही यह ट्रांसजेंडर सैनिकों पर भेदभावकारी प्रभाव डालता है। यह संभवत: वैध सरकारी हित नहीं हो सकता है। इससे पहले, 30 अक्तूबर को अमरीकी जिला न्यायाधीश कोलीन कोल्लर-कोलेली ने पहले से प्रभावी यथास्थिति पर लौटने का आदेश दिया था।


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