US कोर्ट का डोनाल्ड ट्रंप को डबल झटका, डिपोर्टेशन को लेकर सुनाया बड़ा फैसला

punjabkesari.in Saturday, Aug 30, 2025 - 11:18 AM (IST)

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिकी कोर्ट ने वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। वाशिंगटन डीसी की एक जिला अदालत ने उनके "फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन" यानी तेजी से अप्रवासियों को देश से निकालने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसे अप्रवासियों के अधिकारों का हनन बताया है। यह फैसला तब आया है जब कुछ समय पहले ही एक और संघीय अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को भी गैरकानूनी ठहराया था।

जज ने अपनाया कड़ा रुख-

वाशिंगटन डीसी की जिला जज जिया कॉब ने इस फैसले पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 से ट्रंप प्रशासन ने अप्रवासियों को बिना किसी उचित प्रक्रिया के कहीं भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। जज के अनुसार पहले भी अप्रवासियों को टारगेट कर निकाला जाता था, लेकिन इस साल जनवरी से इस प्रोसेस को काफी तेज़ कर दिया था। जस्टिस कॉब ने साफ कहा, "जिन लोगों के पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है और न ही इस बात का सबूत है कि वे दो साल से अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है।"

अप्रवासियों के अधिकार

जज ने अमेरिका के संविधान के पांचवें संशोधन का हवाला देते हुए बताया कि अप्रवासियों को भी कुछ अधिकार मिले हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन का यह फैसला उनकी स्वतंत्रता पर गहरी चोट है। जज कॉब ने कहा कि सिर्फ अप्रवासियों को किसी भी तरह देश से बाहर निकालने पर फोकस करना सही नहीं है।

ट्रंप प्रशासन की अपील

अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले के बाद, ट्रंप प्रशासन ने इस पर रोक लगाने की अपील की है, ताकि वे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दे सकें। हालांकि, जिला जज ने उनकी इस अपील को तुरंत खारिज कर दिया।

पहले भी लगा था झटका

इससे पहले, एक अमेरिकी संघीय अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को भी गैरकानूनी करार दिया था। कोर्ट ने टैरिफ हटाने और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए ट्रंप प्रशासन को 14 अक्टूबर तक का समय दिया था। यह दूसरा बड़ा फैसला है जो ट्रंप की नीतियों के खिलाफ आया है।

 


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News Editor

Radhika

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