उच्चतम न्यायालय ने छह जनवरी हिंसा की जांच समिति को ट्रंप से जुड़े दस्तावेज हासिल करने की अनुमति दी

punjabkesari.in Thursday, Jan 20, 2022 - 09:51 AM (IST)

वाशिंगटन, 20 जनवरी (एपी) अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका देते हुए छह जनवरी को कैपिटल हिल (संसद भवन) पर हुई हिंसा मामले की जांच कर रही समिति द्वारा मांगे गए पूर्व राष्ट्रपति से जुड़े दस्तावेजों को जारी करने की अनुमति दे दी है।

न्यायालय ने बुधवार को ट्रंप के उस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने तब तक दस्तावेज समिति को नहीं देने का अनुरोध किया था, जब तक कि अदालतों द्वारा इस मुद्दे का निपटारा नहीं कर लिया जाए। ट्रंप के वकीलों को उम्मीद थी कि अदालती लड़ाई लंबी चलेगी और दस्तावेज जारी नहीं किए जाएंगे।

न्यायालय के फैसले के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार एवं अभिलेख प्रशासन के पास मौजूद दस्तावेजों को जारी करने में अब कोई कानूनी बाधा नहीं है। इनमें राष्ट्रपति के हर दिन के कार्य के आधिकारिक रिकॉर्ड, उनसे मिलने वाले आगंतुकों की जानकारी, भाषणों के मसौदे और छह जनवरी से संबंधित हस्तलिखित नोट्स शामिल हैं।

समिति के अध्यक्ष बेनी थॉम्पसन और उपाध्यक्ष लिज चेनी ने कहा कि समिति को रिकॉर्ड मिलने शुरू हो गए हैं जिन्हें ट्रंप गोपनीय रखना चाहते थे। थॉम्पसन और चेनी ने एक बयान में कैपिटल (संसद भवन) में ‘‘छह जनवरी की हिंसा और उसके कारणों के बारे में सभी तथ्यों को उजागर करने’’ का संकल्प जताते हुए कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय की आज की कार्रवाई कानून के शासन और अमेरिकी लोकतंत्र की जीत है।’’
व्हाइट हाउस के प्रवक्ता माइक ग्विन ने इस फैसले को ‘‘जांच और देश के लोकतंत्र तथा कानून के शासन पर हुए अभूतपूर्व हमले के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम’’ बताया।’’
प्रतिनिधि सभा की समिति ने बाइडन प्रशासन के अनुरोध पर कुछ दस्तावेज प्राप्त करने के उसके प्रयास को स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की थी। वर्तमान प्रशासन ने चिंता जताते हुए कहा था कि समिति द्वारा मांगे गए ट्रंप प्रशासन के सभी दस्तावेजों को जारी करने से राष्ट्रीय सुरक्षा और शासकीय विशेषाधिकार को खतरा हो सकता है।

पीठ में शामिल न्यायाधीशों में से केवल न्यायमूर्ति क्लेरेंस थॉमस ने कहा कि वह दस्तावेजों को रोककर रखने के ट्रंप के अनुरोध को स्वीकार कर लेते।

ट्रंप के वकीलों ने न्यायालय से वाशिंगटन की संघीय अपील अदालत के फैसलों को पलटने और दस्तावेजों को जारी करने की अनुमति ना देने का अनुरोध किया था।

एपी सुरभि वैभव वैभव 2001 0948 वाशिंगटन

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PTI News Agency

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