शहबाज सरकार का ऐतिहासिक फैसला: पाकिस्तान में अब 18 साल से कम उम्र की शादी अपराध!
punjabkesari.in Friday, May 30, 2025 - 11:55 AM (IST)

नेशनल डेस्क: पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए नाबालिग लड़कियों की शादी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में एक विधेयक पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। जल्द ही पाकिस्तान सरकार इस नए कानून को लेकर आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना जारी करेगी। यह कदम शुक्रवार को जुमे की नमाज से ठीक पहले उठाया गया जिससे देश के मौलानाओं को एक बड़ा झटका लगा है, जो लंबे समय से इस तरह के कानून का विरोध कर रहे थे।
अब 18 साल से कम उम्र की शादी होगी अपराध-
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति जरदारी ने उस बिल पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी को एक अपराध करार दिया गया है। इस नए कानून के तहत नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले और ऐसी शादियों को कराने वाले दोनों के खिलाफ दंड संहिता के नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शहबाज शरीफ सरकार का 'देर से लिया गया सही फैसला'-
शहबाज शरीफ की सरकार ने इस फैसले को "देर से लिया गया लेकिन दुरुस्त लिया गया फैसला" बताया है। सरकार का मानना है कि यह महिलाओं के हक में लिया गया अब तक का सबसे बेहतरीन निर्णय है. इस कानून के लागू होने के बाद शरिया कानून के तहत भी मौलवी नाबालिग लड़कियों का निकाह नहीं करा पाएंगे। यदि कोई मौलवी ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस्लाम के शरिया कानून के तहत, निकाह कराने का अधिकार केवल निकाह रजिस्ट्रार और काजी को है।
मौलवी कर रहे थे कड़ा विरोध-
पाकिस्तान में वहां के मौलवियों द्वारा इस नए कानून का कड़ा विरोध हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम काउंसिल ने तो बाकायदा एक बयान जारी कर इसे "इस्लाम विरोधी" करार दिया है। काउंसिल का आरोप है कि सरकार ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनसे कोई सलाह-मशविरा करना भी ज़रूरी नहीं समझा। इस विरोध प्रदर्शन को पूर्व गृह मंत्री फजल-उर-रहमान और उनकी पार्टी जमात-ए-इस्लामी का भी समर्थन प्राप्त है। रहमान ने संसद में भी इस कानून का पुरजोर विरोध किया था और चेतावनी दी थी कि लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगे, जिससे देश की एकता और अखंडता प्रभावित हो सकती है।
बाल वधू के चौंकाने वाले आंकड़े-
यूनाइटेड नेशंस (यूएन वीमेन) के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 1 करोड़ 90 लाख बाल वधुएं हैं। हर छह में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले करा दी जाती है। यूएन ने पाकिस्तान से इन चौंकाने वाले आंकड़ों पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी और इसे लेकर अपनी नाराजगी भी ज़ाहिर की थी। इसके अलावा IMF जैसी कर्ज देने वाली संस्थाओं ने भी पाकिस्तान पर इस मुद्दे को हल करने के लिए दबाव डाला था। यह नया कानून इन गंभीर आंकड़ों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।