पाकिस्तानः कसूर बाल शोषण मामले में LHC ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए 2 दो लोगों को कर दिया बरी

punjabkesari.in Saturday, Apr 27, 2024 - 07:04 PM (IST)

लाहौर: पाकिस्तान की लाहौर उच्च न्यायालय (LHC) ने बुधवार को उन दो लोगों को बरी कर दिया, जिन्हें 2015 में सामने आए कसूर बाल शोषण कांड से संबंधित एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति शेहराम सरवर चौधरी और न्यायमूर्ति अमजद रफीक की दो सदस्यीय एलएचसी पीठ ने दोषियों  सिम अमीर और फैज़ान मजीद की अपील को स्वीकार कर लिया।

 

अपीलकर्ताओं के एक वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की कहानी और घोटाले की पुलिस जांच में कई विसंगतियां थीं। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपने आरोप स्थापित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट भी उन अपीलकर्ताओं की पहचान करने में विफल रहा, जो जेल की सजा काट रहे थे।

 

अन्य एफआईआर में भी दोषी ठहराए जाने के कारण अपीलकर्ता तुरंत जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।  दिसंबर 2023 में, उच्च न्यायालय ने कसूर बाल शोषण वीडियो घोटाले से संबंधित एक मामले में तीन संदिग्धों हसीम अमीर, अलीम आसिफ और वसीम आबिद को भी बरी कर दिया था।  गंडा सिंहवाला पुलिस ने कसूर जिले के लगभग 280 बच्चों के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोप में दर्जनों संदिग्धों के खिलाफ कम से कम 29 एफआईआर दर्ज की थीं।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Tanuja

Recommended News

Related News